गिरफ्तारी से पहले अब एमपी पुलिस को लिखित में बतानी होगी वजह, नई गाइडलाइन जारी
Anjali Dwivedi | Apr 17, 2026, 11:49 IST
MP Police Arrest Guidelines
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर MP पुलिस ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब गिरफ्तारी के समय आरोपी को लिखित में कारण बताना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन न होने पर गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी।
News In Short
- गिरफ्तारी के ठोस कारण अब केवल लिखित रूप में ही मान्य होंगे।
- मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से कम से कम दो घंटे पहले लिखित जानकारी देना जरूरी होगा।
- आरोपी की समझ के अनुसार स्थानीय भाषा का उपयोग करना होगा।
- सुप्रीम कोर्ट के 6 नवंबर 2025 के ऐतिहासिक फैसले के आधार पर दिशा-निर्देश जारी।
- नियमों के उल्लंघन पर पुलिस अधिकारी के खिलाफ अवमानना और विभागीय जांच की जाएगी।
News In Detail
भाषा की दीवार नहीं बनेगी बाधा
दो घंटे पहले देनी होगी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
लापरवाही पड़ सकती है भारी
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