मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय का फरमान, अब 14 दिन में होगा FIR का फैसला
Anjali Dwivedi | Apr 16, 2026, 12:47 IST
mp police preliminary enquiry rule
मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस को अब 14 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच पूरी करनी होगी। साथ ही एफआईआर पर भी फैसला लेना होगा।
News In Short
- किसी भी मामले की प्रारंभिक जांच अब अधिकतम 14 दिनों में पूरी करना अनिवार्य है।
- जांच शुरू करने से पहले डीएसपी रैंक के अधिकारी से मंजूरी लेना आवश्यक होगा।
- केवल 3 से 7 साल तक की सजा वाले मामलों में ही प्रारंभिक जांच की अनुमति मिलेगी।
- समय पर जांच पूरी न करने वाले पुलिस अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई होगी।
- यह निर्देश भ्रष्टाचार और अवैध वसूली की शिकायतों को खत्म करने के लिए जारी किए गए हैं।
News In Detail
इसी को रोकने के लिए PHQ की सीआईडी (CID) शाखा ने भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नर सहित सभी जिलों के एसपी को कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब 14 दिनों के भीतर यह स्पष्ट करना होगा कि मामले में FIR दर्ज होगी या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी फैसले का हवाला
प्रारंभिक जांच (Preliminary Enquiry-PE) केवल बहुत ही सीमित और विशेष परिस्थितियों में ही की जा सकती है। हाल ही में एक जिला पुलिस द्वारा FIR दर्ज न करने और मामले को केवल जांच के दायरे में रखने पर न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जताई थी, जिसके बाद यह सख्ती दिखाई गई है।
डीएसपी स्तर के अधिकारी की अनुमति होगी जरूरी
भ्रष्टाचार और लेटलतीफी पर सीधा प्रहार
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