आरक्षक हो या SI, एक थाने में ५ साल से ज्यादा नहीं गुजार पाएंगे, MP पुलिस विभाग का आदेश
Rohit Sahu | Jun 11, 2025, 10:57 IST
phq order
पुलिस मुख्यालय ने मध्यप्रदेश में थानों में पदस्थापना की अधिकतम समयसीमा तय की है। आरक्षक से निरीक्षक तक अब किसी भी थाने में 5 साल से अधिक तैनाती नहीं होगी।
MP News: मध्यप्रदेश में पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए नया आदेश जारी हुआ है। आदेश के मुताबिक अब प्रदेश के पुलिसकर्मी एक थाने में 5 साल से ज्यादा पोस्ट नहीं रह सकते। पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने इसका आदेश जारी किया है। आदेश में आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक थाने में पोस्टिंग को लेकर समय सीमा तय कर दी गई है।
PHQ ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिस कर्मचारी की पदस्थापना अवधि पूरी हो चुकी हो, उसे दोबारा उसी थाने में उसी पद पर तैनात नहीं किया जा सकेगा। अगर उसे उसी थाने में किसी अन्य पद पर पोस्ट किया जाना है, तो कम से कम तीन साल का अंतराल आवश्यक होगा। इस नियम का मकसद थानों में बनते स्थायी नेटवर्क और सत्ता संतुलन को तोड़ना है।
नए आदेश के अनुसार, आरक्षक से लेकर उपनिरीक्षक तक के पुलिसकर्मी एक ही सब डिवीजन में विभिन्न पदों पर मिलाकर अधिकतम 10 वर्ष से अधिक नहीं टिक पाएंगे।
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किसी थाने में एक पद पर अधिकतम 4 वर्ष और कुल 5 वर्ष तक तैनाती।
एक ही थाने में दोबारा पोस्टिंग के लिए 3 साल का ब्रेक जरूरी।
एक सब डिवीजन में अधिकतम 10 वर्षों की तैनाती, चाहे अलग-अलग पद क्यों न हों।
नियम आरक्षक से निरीक्षक तक सभी पर लागू होंगे।
नियम से अनुशासन, निष्पक्षता और जवाबदेही बढ़ेगी।
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क्या है PHQ के आदेश में
अब किसी भी थाना क्षेत्र में एक ही पद पर अधिकतम 4 साल और कुल 5 साल से अधिक तैनाती नहीं दी जा सकेगी। इससे पहले थानों में एक ही कर्मचारी के कई सालों तक जमे रहने की शिकायतें सामने आती रही हैं। विभाग ने इसी को ध्यान में रखकर अब ये आदेश जारी किया है। डीजीपी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इससे पुलिस व्यवस्था के काम में तेजी आएगी।
पुलिस थानों की कार्यप्रणाली प्रभावी, पारदर्शी, जनोन्मुखी बनाने एवं कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर एवं पदस्थापना के निर्देश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किए गए हैं।
एक ही थाने में लंबी अवधि से पदस्थ अधिकारी हटाए जाएंगे।#MPPolice pic.twitter.com/qhRtu75mHM
— DGP MP (@DGP_MP) June 11, 2025
एक ही थाने में वापसी के लिए अब लगेगा ब्रेक
एक सब डिवीजन में भी 10 साल से ज्यादा नहीं सकेंगे
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नियम लाने का उद्देश्य?
- अपराध रोकथाम में पारदर्शिता बढ़ाना।
- थानों में गुटबाजी और सत्ता केंद्र समाप्त करना
- अनुशासन और समयबद्ध सेवा देना
- Field officers में नियमित बदलाव लाना
- सिस्टम को स्थानीय प्रभाव से मुक्त करना
खबर को 5 प्वाइंट मेंं समझें
एक ही थाने में दोबारा पोस्टिंग के लिए 3 साल का ब्रेक जरूरी।
एक सब डिवीजन में अधिकतम 10 वर्षों की तैनाती, चाहे अलग-अलग पद क्यों न हों।
नियम आरक्षक से निरीक्षक तक सभी पर लागू होंगे।
नियम से अनुशासन, निष्पक्षता और जवाबदेही बढ़ेगी।
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