एमपी पुलिस प्रमोशन: प्रधान आरक्षक बने सैकड़ों पुलिसकर्मी, आदेश जारी

Jitendra Shrivastava | Jul 12, 2026, 23:45 IST
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एमपी पुलिस में प्रमोशन
Photograph: (THESOOTR)

BHOPAL. मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत रतलाम, शिवपुरी, बड़वानी और भोपाल देहात रेंज में सैकड़ों पुलिसकर्मियों की पदोन्नति के आदेश जारी हुए हैं।

समझें क्या है पूरा मामला...

  • मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों को मिली पदोन्नति।
  • चार जिलों में सैकड़ों आरक्षकों का प्रमोशन आदेश जारी।
  • रतलाम, शिवपुरी, बड़वानी में पुलिसकर्मी बने प्रधान आरक्षक।
  • भोपाल दिहात रेंज में सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति।
  • नए पदोन्नति नियम 2025 से पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव।
मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जुलाई 2026 में चार अलग-अलग जिलों और रेंज में सैकड़ों पुलिसकर्मियों को प्रमोशन दिया गया है। यह पदोन्नति मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत की जा रही है।

यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD- General Administration Department) के एक पत्र से शुरू हुई। यह पत्र 30 जून 2026 को भोपाल से जारी हुआ था। इसमें पदोन्नति नियम 2025 के तहत प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। इसी के बाद अलग-अलग जिलों में पुलिस अधीक्षकों ने अपने-अपने आदेश जारी किए।

रतलाम में सबसे बड़ी सूची

रतलाम पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने 11 जुलाई 2026 को आदेश जारी किया। इसमें आरक्षक से प्रधान आरक्षक ( Head Constable ) पद पर पदोन्नति दी गई। यह पदोन्नति अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनारक्षित वर्ग तीनों श्रेणियों में की गई। कुल मिलाकर करीब 270 से ज्यादा आरक्षकों की सूची इस आदेश में शामिल है।

इनमें से ज्यादातर पुलिसकर्मी रक्षित केन्द्र रतलाम, स्टेशन रोड़, यातायात शाखा और जिले के अलग-अलग थानों में पदस्थ हैं। इन सभी को स्थानापन्न रूप से रिक्त पदों पर पदोन्नति दी गई है। आदेश पुलिस अधीक्षक अमित कुमार भाऊसे के हस्ताक्षर से जारी हुआ।



शिवपुरी में भी बड़ा फेरबदल

शिवपुरी जिले में भी 12 जुलाई 2026 को पदोन्नति आदेश जारी हुआ। यहां भी आरक्षक से प्रधान आरक्षक पद पर प्रमोशन दिया गया। यह आदेश अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तीनों वर्गों के लिए अलग-अलग सूची में जारी हुआ।

शिवपुरी में इससे पहले जारी कार्यवाहक प्रभार के आदेशों को भी इस नए आदेश के साथ निरस्त कर दिया गया है। आदेश पुलिस अधीक्षक यांगचेन डोलकर भूटिया के हस्ताक्षर से जारी हुआ। इसमें प्रतीक्षा सूची में शामिल कुछ आरक्षकों को फिलहाल पदोन्नति नहीं दी गई है।



बड़वानी में जीडी-ट्रेड आरक्षकों को मिला प्रमोशन

बड़वानी जिले में भी 12 जुलाई 2026 को पदोन्नति आदेश जारी हुआ। यहां आरक्षक (जीडी/ट्रेड) संवर्ग के पुलिसकर्मियों को प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नत किया गया।

इस सूची में कई पुलिसकर्मी शामिल हैं, जो पहले हवलदार (HC – Head Constable) रैंक पर तैनात थे। सभी को उनकी वर्तमान पदस्थापना यानी जिला बड़वानी में ही प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है।



भोपाल देहात रेंज में भी हुए प्रमोशन

भोपाल पुलिस(देहात) रेंज में एक अलग तरह की पदोन्नति हुई है। यहां प्रधान आरक्षकों को सहायक उप निरीक्षक (ASI – Assistant Sub Inspector) के पद पर पदोन्नत किया गया है। यह आदेश भी 11 जुलाई 2026 को जारी हुआ।

इस पदोन्नति का दायरा सीहोर, राजगढ़, विदिशा और भोपाल देहात जिलों तक फैला है। इसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनारक्षित वर्ग के प्रधान आरक्षकों को शामिल किया गया। यह आदेश उप पुलिस महानिरीक्षक राजेश सिंह चंदेल के हस्ताक्षर से जारी हुआ।



छतरपुर रेंज में 164 प्रधान आरक्षकों का प्रमोशन

छतरपुर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) कार्यालय ने प्रधान आरक्षकों के लिए पदोन्नति आदेश जारी किए हैं। इस पदोन्नति से छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों के पुलिसकर्मियों को लाभ मिलेगा। जारी पदोन्नति सूची के अनुसार छतरपुर रेंज में कुल 164 प्रधान आरक्षकों को कार्यवाहक एएसआई पद की जिम्मेदारी दी गई है। इनमें अलग-अलग वर्गों के पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है।

सूची में 92 अनारक्षित वर्ग के प्रधान आरक्षक हैं। वहीं 48 अनुसूचित जाति और 24 अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुलिसकर्मियों को भी पदोन्नति का लाभ मिला है।

पदोन्नति की शर्तें भी तय

सभी आदेशों में कुछ सामान्य शर्तें भी रखी गई हैं। पदोन्नत कर्मियों को शपथ पत्र देना होगा कि उनके खिलाफ कोई सजा, आपराधिक प्रकरण या विभागीय जांच लंबित नहीं है। अगर बाद में कोई मामला सामने आता है, तो पदोन्नति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

इसके अलावा सभी पदोन्नत कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के लिए एक महीने के भीतर अपना विकल्प देना होगा। सभी आदेश सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक विशेष अनुमति याचिका के अंतिम फैसले के अधीन भी रहेंगे।

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