ESB भर्ती में ST आरक्षण पर विवाद, सिर्फ तीन जनजातियों को मिले लाभ पर बवाल
Neel Tiwari | Jul 15, 2026, 20:08 IST
Photograph: (the sootr)
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ESB भर्ती नियम को चुनौती। गोंड और अन्य जनजातियों ने आरोप लगाया कि तीन जनजातियों को विशेष लाभ मिलने से बाकी ST वर्ग आरक्षण से वंचित हो जाएगा।
ऐसे समझें क्या है पूरा मामला
- गोंड और प्रधान समुदाय के पांच लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
- चुनौती ESB की आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती 2026 के नियमों को दी गई है।
- याचिका में दावा है कि तीन जनजातियों को विशेष लाभ दिया गया है।
- इससे अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद नहीं बचेंगे, ऐसा याचिका में कहा गया है।
- हाई कोर्ट ने सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 17 अगस्त के बाद होगी।
ESB भर्ती में ST आरक्षण नियम पर खड़ा हुआ विवाद
मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस विवेक कुमार सिंह की अदालत में हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। सभी से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। अब मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।
गोंड और प्रधान समुदाय के उम्मीदवार पहुंचे कोर्ट
भर्ती नियम में ऐसा क्या है, जिस पर विवाद हुआ
भर्ती निर्देश के पैरा 4.11 के अनुसार कुछ जिलों के सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होने पर सीधे नियुक्ति दी जाएगी। याचिका के अनुसार उनके लिए सामान्य चयन प्रक्रिया लागू नहीं होगी। यह नियुक्ति अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों के विरुद्ध ही मानी जाएगी।
किन जनजातियों और जिलों को मिला यह प्रावधान
याचिका में सबसे बड़ा दावा क्या है
हाईकोर्ट में ESB के नए नियम को रद्द करने की मांग
कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब
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