परिवहन अधिसूचना मामले में हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार को अंतिम अवसर
Ratan Kumar Mishra | Aug 04, 2026, 20:43 IST
Photograph: (THESOOTR)
GWALIOR. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने परिवहन अधिसूचना मामले में सरकार को अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने बार-बार समय मांगने की प्रवृत्ति पर नाराजगी जताई। आगे देरी बर्दाश्त नहीं होगी।
समझें क्या है पूरा मामला...
- हाईकोर्ट सख्त, सरकार को मिला आखिरी मौका, नहीं चलेगा बहाना।
- परिवहन अधिसूचना पर कोर्ट की नाराजगी, अब देरी नहीं चलेगी।
- बार-बार समय मांगने पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार।
- सरकार का पुराना वही तर्क, कोर्ट बोला अब बर्दाश्त नहीं।
- ग्वालियर बेंच का सख्त रुख, न्याय हित में आखिरी मौका।
सरकार ने फिर 15 दिन का समय मांगा था। कोर्ट ने कहा कि बार-बार एक जैसा बहाना अब नहीं चलेगा। न्याय के हित में यह आखिरी अवसर दिया जा रहा है।
कोर्ट ने जताई सख्त नाराजगी
न्यायालय ने यह भी कहा कि वह बार-बार समय दिए जाने के पक्ष में नहीं है। लेकिन न्याय के व्यापक हित को देखते हुए एक आखिरी मौका दिया गया है।
किस मामले की सुनवाई हो रही थी
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश शासकीय अधिवक्ता ने अदालत से 15 दिन का और समय मांगा। उन्होंने कहा कि इतने समय में मामले की स्थिति साफ हो जाएगी।
सरकार का क्या तर्क था
कोर्ट ने क्यों जताई नाराजगी
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया को इस तरह लंबित रखना उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि बार-बार समय मांगने और एक जैसे तर्क देने की प्रवृत्ति स्वीकार्य नहीं है।
अब सरकार को क्या करना होगा
अगली सुनवाई में सरकार से प्रक्रिया की असली प्रगति दिखाने की अपेक्षा की जाएगी। यानी अगर इस बार भी सिर्फ आश्वासन दिया गया, तो कोर्ट सख्त रुख अपना सकता है।
पहले भी हो चुकी है फटकार
यानी यह मामला काफी समय से अदालत में लंबित है और सरकार बार-बार समय मांगती रही है। ताजा सुनवाई में कोर्ट ने अब इस प्रवृत्ति पर सीधा सवाल उठाया है।
इस देरी का असर किस पर पड़ रहा है
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