एमपी परिवहन नियमों में बदलाव, अब बस कंडक्टर सीट पर भी टैक्स
Ramanand Tiwari | Dec 29, 2025, 21:17 IST
mp transport rules changes
एमपी में यात्री बसों का सफर महंगा हो सकता है। परिवहन विभाग ने कंडक्टर सीट पर टैक्स छूट खत्म करने का फैसला लिया है। इस बदलाव से बस किराया बढ़ सकता है।
5 पॉइंट्स में समझें पूरी स्टोरी
👉परिवहन विभाग मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन करने जा रहा है। नए नियमों का प्रारूप जारी किया गया है।
👉 नए नियमों के अनुसार, यात्री वाहनों में व्यापारिक माल या पार्सल नहीं ले जाया जा सकेगा।
👉 व्यापारिक माल का परिवहन केवल ई-वे बिल के माध्यम से ही मान्य होगा।
👉 नियमों में मप्र राज्य सड़क परिवहन निगम की जगह राज्य परिवहन उपक्रम का प्रावधान किया गया है।
मध्यप्रदेश में यात्री बसों से सफर करना अब और महंगा हो सकता है। परिवहन विभाग ने बसों में कंडक्टर सीट को मिलने वाली टैक्स छूट खत्म करने का फैसला किया है। इसका असर बस किराए पर पड़ना तय है।
ड्राइवर को राहत, कंडक्टर बाहर
मोटरयान नियमों में होगा संशोधन
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सीटों की गिनती बदलेगी, टैक्स बढ़ेगा
अब तक इन बसों में कंडक्टर सीट टैक्स फ्री थी, इसलिए इन्हें 36, 45 और 50 सीटर माना जाता था। नए नियम लागू होने पर टैक्सेबल सीटों की संख्या बढ़ जाएगी।
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बसों में पार्सल ढोने पर लगेगी लगाम
ई-वे बिल अनिवार्य, उल्लंघन पर सख्ती
नए नियमों में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शिकायत पोर्टल शुरू करने का दावा किया गया है। किराया और माल भाड़े की समीक्षा हर साल राज्य सरकार द्वारा अधिकृत समिति करेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर किराए घटाए या बढ़ाए जाएंगे।
सड़क परिवहन निगम की जगह नया उपक्रम
मानकों के मुताबिक बनेगी बसों की बॉडी
ग्रामीण और नगरीय रूट तय
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समझिए बदलाव का असर
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