हाईकोर्ट का अहम फैसला: मुस्लिम शख्स की दूसरी शादी अपराध नहीं, मुस्लिम पति के खिलाफ नहीं चलेगा केस
Neel Tiwari | Apr 07, 2026, 19:23 IST
Photograph: (THESOOTR)
JABALPUR. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुस्लिम शख्स की दूसरी शादी को अपराध नहीं माना है। हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में यह द्विविवाह नहीं माना जाएगा।
News in short
- मुस्लिम महिला ने कराया था पति पर धोखाधड़ी और द्विविवाह का केस दर्ज।
- मुस्लिम कानून एक पुरुष को चार शादियां करने की अनुमति देता है।
- IPC की धारा 494 मुसलमानों पर नहीं लागू।
- पति के खिलाफ जारी किए गए पुलिस समन और कानूनी कार्यवाही को खत्म कर दिया।
- जब तक पर्सनल लॉ में बदलाव नहीं होता, तब तक अपराध नहीं।
News In Detail
क्या है पूरा मामला
महिला ने इसे कानूनन अपराध बताते हुए पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद निचली अदालत ने पति के खिलाफ केस चलाने का आदेश दिया था।
मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला
पति के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि वह मुस्लिम है और उसका धर्म उसे एक से ज्यादा शादियां करने का अधिकार देता है। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 494 उन लोगों पर लागू होती है जिनके धर्म में दूसरी शादी करना गलत है, जैसे कि हिंदू या ईसाई धर्म।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाम आईपीसी
दूसरी पत्नी पर भी नहीं चलेगा केस
इस फैसले का मतलब क्या है
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