सीएम मोहन के भाई ने जीतू पटवारी को भेजा 10 करोड़ का मानहानि नोटिस, जानें पूरा मामला

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उज्जैन में "नारायण टैक्स" का आरोप लगाया। सीएम के भाई नारायण यादव ने इस पर 10 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा है।

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Sourabh Bhatnagar
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मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले में हुई एक सभा के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री के भाई नारायण यादव पर गंभीर आरोप लगाए। पटवारी ने कहा कि सिंहस्थ के समय उज्जैन में होटल व्यवसाय करने वालों से 20 प्रतिशत 'नारायण टैक्स' लिया जा रहा है। उनका दावा था कि यह टैक्स सभी होटल मालिकों, ठेकेदारों और शराब व्यवसायियों से वसूला जा रहा है, और इसे 'भोलेनाथ की नगरी' का टैक्स कहा गया है।

पटवारी ने इस मुद्दे को लेकर विरोध जताया और कहा कि यह व्यापारियों पर एक प्रकार का जबरदस्ती कर है, जिसे स्थानीय नेताओं द्वारा लागू किया जा रहा है। उन्होंने इसे 'नारायण टैक्स' नाम दिया, जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है।

सीएम के भाई नारायण यादव का पलटवार

एडवोकेट ने बताया कि नारायण यादव, जो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बड़े भाई हैं, एक 70 वर्षीय समाजसेवी हैं और यादव महासभा के अध्यक्ष भी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, जिसके बाद नारायण यादव को यह मानहानि का नोटिस भेजा गया है। एडवोकेट ने कहा कि पटवारी ने सार्वजनिक मंच पर अपने बयान के माध्यम से जानबूझकर नारायण यादव की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि पटवारी का यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के अंतर्गत आता है, जो एक दंडनीय अपराध है। इस बयान ने न केवल नारायण यादव की छवि को धूमिल किया है, बल्कि उन्हें मानसिक पीड़ा भी दी है। इसलिए, उन्हें 10 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा गया और साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि पटवारी सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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'नारायण यादव ने खुद को 'दयालु बाबा' का नाम दिया'

पटवारी ने मंच पर अपने बयान के दौरान एक भजन भी गाया जिसमें "नारायण टैक्स" को लेकर मजाक किया। उन्होंने इंदौर में भी इसी तरह के आरोपों की हवा उठाई, जहां "दयालु बाबा" के नाम से प्रसिद्ध एक व्यक्ति से भी टैक्स वसूला जाता था। पटवारी ने यह भी दावा किया कि अब नारायण यादव ने खुद को 'दयालु बाबा' का नाम दिया है।

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नारायण यादव बोले- माफी मांगे जीतू

नारायण यादव ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और नोटिस में लिखा कि पटवारी का बयान पूरी तरह से अपमानजनक और दुर्भावनापूर्ण था। उन्होंने इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 356 के तहत आपराधिक कृत्य मानते हुए आरोप लगाया कि पटवारी का उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ प्राप्त करना था और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना था।

नोटिस में यह भी कहा गया है कि पटवारी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए और साथ ही 10 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि अदा की जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो नारायण यादव कानूनी कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं।

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