इंदौर हाईकोर्ट ने छुट्टी के दिन की स्पेशल सुनवाई, नीट यूजी काउंसलिंग की उम्मीदवार को राहत
Sanjay Gupta | Oct 21, 2025, 19:20 IST
Photograph: (THESOOTR)
इंदौर हाईकोर्ट ने छुट्टी के दिन विशेष सुनवाई की। इसमें NEET UG 2025 की तीसरे राउंड की काउंसलिंग में एक उम्मीदवार को शामिल होने की अंतरिम राहत दी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि नए कॉलेज और सीटें जोड़ी गई हैं, इसलिए फिर से काउंसलिंग में हिस्सा लेना चाहती हैं।
INDORE. नीट यूजी काउंसलिंग :इंदौर हाईकोर्ट में छुट्टी के दिन मंगलवार 21 अक्टूबर को स्पेशल बेंच बैठी और सुनवाई हुई। यह सुनवाई करीब आधा घंटे चली। सुनवाई नीट-यूजी 2025 की 22 अक्टूबर को हो रही तीसरे चरण की काउंसलिंग को लेकर हुई। इसमें उम्मीदवार आर्ची अनाया अग्रवाल ने याचिका लगाई थी।
याचिकाकर्ता अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता नितिन सिंह भाटी ने तर्क रखे। स्पेशल बेंच में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस गजेंद्र सिंह थे। इसमें बताया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा दूसरे राउंड की काउंसलिंग में 22 सितंबर को स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस श्री सत्य सांई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेस सीहोर में एमबीबीएस की सीट मिली थी। लेकिन वह अब अगले राउंड की काउंसलिंग में नई कॉलेज में सीट के लिए शामिल होना चाहती है तो उसे रोका जा रहा है। तीसरी काउंसलिंग में शामिल होने देने की मांग याचिका में की गई।
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याचिकाकर्ता के तर्क थे कि दूसरी काउंसलिंग में कुछ कॉलेज नहीं थे, जो अब तीसरे राउंड की काउंसलिंग में जोड़े गए हैं और नई सीट जुड़ी है। ऐसे में वह इन कॉलेज में जाना चाहती है और इसके लिए काउंसलिंग में फिर शामिल होना चाहती है। वहीं शासन की ओर से तर्क था कि दूसरे राउंड में सीट लेने वाले को अब सीट छोड़ने की मंजूरी नहीं दी जा सकती है क्योंकि अब सीट छोड़ी तो वह पूरे पांच साल खाली रहेगी। इसके लिए शासन ने काउंसलिंग नियम भी रखे।
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इस मामले में मध्यप्रदेश कीइंदौर हाईकोर्ट बेंच ने यह देखते हुए कि नए कॉलेज और सीट काउंसलिंग में जुड़ी है। याचिकाकर्ता को तीसरे राउंड की काउंसलिंग में शामिल होने की अंतरिम राहत दी है। साथ ही कहा है कि यह अंतरिम राहत है, लेकिन यह अंतिम आदेश के तहत रहेगी। इससे याचिकाकर्ता को किसी भी तरह के अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं।
यह थी याचिका
NEET UG 2025
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यह थे शासन और याचिकाकर्ता के तर्क
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हाईकोर्ट बेंच ने यह दी राहत
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