OBC आरक्षण सुनवाई 15 जुलाई को होगी, 14 जुलाई की लिस्टिंग को कोर्ट ने माना त्रुटि
Neel Tiwari | Jul 14, 2026, 14:40 IST
OBC आरक्षण सुनवाई
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों की सुनवाई सोमवार को नहीं हुई। अदालत ने स्पष्ट किया कि 14 जुलाई की लिस्टिंग प्रशासनिक त्रुटि थी। अब सभी 91 मामलों की नियमित सुनवाई 15 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे से तय कार्यक्रम के अनुसार होगी।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण से जुड़े कई मामले हाई कोर्ट में लंबित हैं।
- इन्हीं के साथ अलग बेंच में प्रमोशन में आरक्षण के मामलों की भी सुनवाई चल रही है।
- कोर्ट पहले ही 15 जुलाई से लगातार सुनवाई का आदेश दे चुका था।
- 14 जुलाई को मामले गलती से कॉज लिस्ट में शामिल हो गए।
- कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब OBC मामले की सुनवाई 15 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे होगी।
OBC आरक्षण सुनवाई पर कोर्ट ने क्या कहा?
इसलिए मामलों पर बहस तय कार्यक्रम के अनुसार 15 जुलाई से शुरू होगी। इससे सुनवाई की तारीख को लेकर बनी सभी अटकलें भी खत्म हो गईं।
बता दें कि ओबीसी आरक्षण से जुड़े 91 मामलों की सुनवाई सोमवार को प्रस्तावित दिख रही थी। लेकिन कोर्ट में स्पष्ट हुआ कि ओबीसी आरक्षण मामले की लिस्टिंग तकनीकी और प्रशासनिक त्रुटि के कारण हुई। अब सभी मामलों की सुनवाई मंगलवार 15 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे से होगी। कोर्ट पहले ही इन मामलों में लगातार सुनवाई का आदेश दे चुका है।
कैसे हुई लिस्टिंग की गलती?
इससे पक्षकारों और वकीलों में सुनवाई को लेकर उत्सुकता बढ़ गई। हालांकि कोर्ट में स्थिति जल्द ही स्पष्ट हो गई।
वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट का ध्यान दिलाया
अदालत ने बताई असली वजह
प्रशासनिक स्तर पर हुई त्रुटि के कारण मामले 14 जुलाई की सूची में आ गए। इसलिए सोमवार को इन मामलों पर कोई सुनवाई नहीं की गई।
15 जुलाई से शुरू होगी नियमित सुनवाई
क्यों अहम है यह सुनवाई?
इन मामलों के फैसले का असर सरकारी भर्तियों और पदोन्नति प्रक्रिया पर पड़ सकता है। यही कारण है कि हर सुनवाई पर सभी पक्षों की नजर रहती है।
अब आगे क्या होगा?
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