जीतू पटवारी का बड़ा आरोप-ओबीसी आरक्षण रोकने के लिए सरकार ने वकीलों को दिए 200 करोड़ रुपए
Sandeep Kumar | Oct 10, 2026, 18:39 IST
मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है।
मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मामले को लेकर शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर वकीलों को 200 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाए हैं। वहीं उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार ने कोर्ट में सही आंकड़े नहीं रखे। फिलहाल इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की चेतावनी दी है।
जीतू पटवारी ने क्या आरोप लगाए?
“सरकार ने OBC आरक्षण रोकने के लिए वकीलों को 200 करोड़ रुपए दिए। कांग्रेस हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इसका पूरा खर्च उठाएगी।”
By: – जीतू पटवारी, अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस
मध्य प्रदेश की जनता और पूरा ओबीसी समाज जानता है कि पूर्व CM @ChouhanShivraj और मौजूदा CM @DrMohanYadav51 ही असली खलनायक हैं! 📍भोपाल | प्रेस कॉन्फ्रेंस https://t.co/Y6BanT9QWH
— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) October 10, 2026
सर्वे में सिर्फ 10 हजार लोगों पर सवाल
कमलनाथ सरकार के फैसले पर क्या बोले?
पटवारी का आरोप है, सर्वदलीय बैठक के नाम पर ओबीसी समाज को गुमराह किया गया। उनके मुताबिक मोहन सरकार ने जानबूझकर ऐसी स्थिति बनाई। फैसला गलती से नहीं हुआ।
उमंग सिंघार ने सरकार से क्या कहा?
“सरकार ने कोर्ट में सही आंकड़े और मजबूत तथ्य पेश नहीं किए। मोहन यादव सरकार ने OBC समाज की पीठ में छुरा घोंपा। समाज और प्रदेश माफ नहीं करेगा।”
By: उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष
मंत्री धर्मेंद्र लोधी का जवाब क्या है?
“तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अध्यादेश के जरिए 27% OBC आरक्षण लागू किया था। इसका नोटिफिकेशन लचर और त्रुटिपूर्ण था। अध्यादेश बेहद जल्दबाजी में लाया गया। इस महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से भी परामर्श नहीं लिया गया।”
By: – धर्मेंद्र लोधी, राज्य मंत्री
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने क्या कहा था?
13 प्रतिशत होल्ड पदों का क्या होगा?
अब आगे क्या होगा?
एमपी ओबीसी कोटा (Madhya Pradesh OBC quota) का मामला अब सबकी नजर में है। 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण ( 27 percent OBC reservation) के कानून पर आए फैसले को कांग्रेस चुनौती देगी। ओबीसी आरक्षण ( OBC reservation) पर सरकार का अगला कदम कानूनी जांच के बाद तय होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी? फिल ओबीसी आरक्षण मामले पर फैसला आ चुका है, पर लड़ाई खत्म नहीं हुई।
FAQ:
- ओबीसी आरक्षण को लेकर जीतू पटवारी ने सरकार पर क्या आरोप लगाए?
पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण रोकने के लिए वकीलों को 200 करोड़ रुपए दिए। (यह आंकड़ा अभी confirm नहीं हुआ है) कांग्रेस ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कही है। - मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर क्या फैसला दिया?
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 27 प्रतिशत आरक्षण वाले 2019 के कानून को असंवैधानिक बताया है। कोर्ट ने साफ किया कि प्रदेश में ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण ही मिलेगा। फैसला जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने सुनाया।
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