फिर टला प्रमोशन में आरक्षण का मामला, अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग SLP बनी कारण
Neel Tiwari | Aug 03, 2026, 13:09 IST
mp promotion reservation case supreme court
प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पहले सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएलपी पर फैसला होना जरूरी है। इसके बाद ही हाईकोर्ट में चल रही रिट अपील पर आगे सुनवाई होगी।
समझें क्या है पूरा मामला
- मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर कई साल से कानूनी विवाद चल रहा है।
- राज्य सरकार ने 2025 में नए प्रमोशन नियम लागू किए हैं।
- इन नियमों का संबंध सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएलपी 13954/2016 से जुड़ा है।
- हाई कोर्ट को आशंका है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी बाद की पदोन्नतियों पर असर डालेगा।
- अब दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। उसके बाद हाई कोर्ट आगे बढ़ेगा।
अब दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका की जल्द सुनवाई कराने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही हाईकोर्ट में इस मामले पर आगे की कार्रवाई होगी।
सुनवाई से पहले जस्टिस विवेक अग्रवाल ने किया खुलासा
इसके बाद दोनों पक्षों से इस पर राय मांगी गई। राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं, दोनों ने साफ कहा कि उन्हें जस्टिस विवेक अग्रवाल की सुनवाई पर कोई आपत्ति नहीं है। दोनों पक्षों ने पीठ पर पूरा भरोसा जताया। इसके बाद न्यायालय ने सभी की सहमति से मामले की सुनवाई आगे बढ़ाई।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किया सवाल
सुप्रीम कोर्ट की लंबित याचिका बनी बड़ी वजह
उन्होंने कहा कि इस मामले (प्रमोशन में आरक्षण का मामला) में सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई 2016 को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने भी माना कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने के बाद ही यह तय होगा कि साल 2025 के नियमों का असर किस तरह पड़ेगा।
हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को दिए निर्देश
18 अगस्त को क्या होगा?
सुनवाई से पहले सामान्य वर्ग ने क्या दलील दी?
मेरिट में चयनित आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों को लेकर भी उठे सवाल
कोर्ट ने किन फैसलों का उल्लेख किया?
अब आगे क्या होगा?
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