राजा रघुवंशी मर्डर केस में पहली जमानत, बिल्डर लोकेंद्र तोमर और गार्ड बलबीर को राहत

राजा रघुवंशी मर्डर केस में बिल्डर लोकेंद्र तोमर और गार्ड बलबीर अहिरवार को जमानत मिल गई है। दोनों का आरोप था कि उन्होंने हत्या के बाद सोनम रघुवंशी को शरण दी और सबूतों को नष्ट किया। कोर्ट ने दोनों को जमानत दी क्योंकि उनकी हत्या में सीधी भूमिका नहीं थी।

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Sanjay Gupta
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Photograph: (THESOOTR)

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INDORE. राजा रघुवंशी की शिलांग में हनीमून पर हुई हत्या के मामले में आरोपी बने आठ आरोपियों में से अब पहली जमानत हो गई है। यह जमानत बिल्डर लोकेंद्र सिंह तोमर और गार्ड बलबीर अहिरवार की हुई है। तोमर के ही फ्लैट में सोनम रघुवंशी हत्या के बाद इंदौर में रूकी थी और बलबीर गार्ड था और उसने सबूतों को छिपाने, जलाने में मदद की थी। वहीं अभी हत्या के मास्टरमाइंड राज कुशवाह के साथ ही राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, हत्यारे विशाल चौहान, आनंद कुर्मी, आकाश राजपूत, प्रापर्टी ब्रोकर शिलोम जेम्स अभी जेल में ही रहेंगे। 

जिला कोर्ट से मिली जमानत

सह आरोपी तोमर और बलबीर अहिरवार को न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट डीकेके मिहसिल्ल कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। कोर्ट ने माना कि उनकी भूमिका केवल सोनम को शरण देने तक थी। 

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लोकेंद्र के ही फ्लैट में रुकी थी सोनम

देवास नाका स्थित जिस फ्लैट में सोनम 26 मई से 8 जून तक रुकी थी, वह तोमर का ही था। शिलांग पुलिस ने इंदौर आकर यहां ब्रोकर शिलोम जेम्स को गिरफ्तार किया था, फिर ग्वालियर से तोमर को और अशोकनगर से गार्ड बलबीर को पकड़ा था। जेम्स की निशानदेही पर पिस्टल वाला सफेद बैग पलासिया के नाले से मिला था। कार से 50 हजार भी मिले थे और जहां इन्होंने सबूत और काला बैग जलाए थे वह जगह भी टीम गई थी। जेम्स ने ही सोनम के साथी विशाल चौहान को किराए पर दिया था। बलबीर अहिरवार पूरी गतिविधि की जानकारी रखता था। 

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दोनों की हत्या में सीधी भूमिका नहीं

शिलॉन्ग कोर्ट के सरकारी वकील तुषार चंदा के अनुसार, दोनों सह-आरोपियों के खिलाफ दर्ज धाराएं जमानती थीं और उनकी हत्या में सीधे तौर पर कोई भूमिका नहीं थी।  इसी आधार पर अदालत ने जमानत दी है। वहीं जेम्स को अभी दो जुलाई के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है।

इंदौर मर्डर केस

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