रिलायंस ट्रेंड्स पर 25 हजार का जुर्माना, 999 की जींस 1299 रुपए में बेची, उपभोक्ता फोरम ने की कार्रवाई

गुना के रिलायंस ट्रेंड्स मॉल पर 999 रुपए की जींस 1299 रुपए में बेचने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। उपभोक्ता फोरम ने मॉल से अतिरिक्त राशि वापस करने और क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।

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Anjali Dwivedi
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MP News: गुना के लक्ष्मीगंज स्थित रिलायंस ट्रेंड्स मॉल को 300 रुपए ज्यादा वसूलने के मामले में 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ने यह कड़ा कदम उठाया है।

इस मामले में मॉल ने एक जींस पर 999 रुपए की MRP को बढ़ाकर 1299 रुपए वसूल किए थे। फोरम ने इस कार्रवाई के जरिए उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने वाले संस्थानों को कड़ा संदेश दिया है।

                इन पांच प्वाइंट में समझें रिलायंस ट्रेंड्स फाइन मामला 

  • रिलायंस ट्रेंड्स पर 300 रुपए ज्यादा वसूलने के लिए 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

  • ग्राहक ने 999 रुपए की जींस 1299 रुपए में खरीदी, मॉल ने अतिरिक्त राशि ली।

  • उपभोक्ता फोरम ने मॉल को 300 रुपए तुरंत लौटाने का आदेश दिया।

  • फोरम ने मानसिक कष्ट के लिए 20 हजार रुपए और कानूनी खर्च के लिए 5 हजार रुपए देने को कहा।

  • इस फैसले से धोखाधड़ी करने वाले संस्थानों को कड़ा संदेश मिला है।

999 रुपए की जींस 1299 रुपए में बेची

गुना के कृष्णानी कॉलोनी निवासी अंकित दुबे ने 8 दिसंबर 2024 को रिलायंस ट्रेंड्स मॉल से एक जींस खरीदी। जींस के टैग पर MRP 999 रुपए था, लेकिन जब अंकित ने काउंटर पर पेमेंट किया, तो मॉल प्रबंधन ने उनसे 1299 रुपए वसूले। अंकित ने इस पर विरोध जताया, लेकिन मॉल प्रबंधन का कहना था कि सिस्टम में जो मूल्य सेट है, वही लिया जाएगा।

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मुंबई ऑफिस को भी भेजा गया नोटिस

अंकित के विरोध और मॉल के अड़ियल रवैये के बाद उन्होंने 11 मार्च को उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया। इस मामले में मॉल के अलावा रिलायंस (रिलायंस इंडस्ट्रीज) का मुंबई स्थित कॉर्पोरेट ऑफिस भी नोटिस भेजा गया। फोरम ने इस पर सुनवाई करते हुए MRP से अधिक वसूलने और उपभोक्ता के साथ दुर्व्यवहार को गलत ठहराया।

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300 रुपए वापस और 25 हजार का जुर्माना

फोरम ने मॉल को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता से अतिरिक्त वसूले गए 300 रुपए तुरंत वापस करे। इसके अलावा, मॉल को उपभोक्ता को हुई परेशानी और मानसिक कष्ट के लिए 20 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति राशि और कानूनी लड़ाई के खर्च के तौर पर पांच हजार रुपए और देने होंगे।

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चेतावनी दी गई है अन्य संस्थानों को

फोरम का यह फैसला उन संस्थानों के लिए चेतावनी है, जो सिस्टम अपडेट का बहाना बनाकर ग्राहकों से MRP से अधिक पैसे वसूलते हैं। वकील दीपक रजक ने कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और ऐसी धोखाधड़ी का सामना करने पर कानून की मदद लेनी चाहिए।

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