EWS अभ्यर्थियों को आयु सीमा में राहत, अब MPPSC में 40 पार भी कर सकेंगे आवेदन
Neel Tiwari | Feb 09, 2026, 18:31 IST
Photograph: (the sootr)
मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के युवाओं के लिए इंदौर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी। अब EWS वर्ग के 40 वर्ष से अधिक आयु वाले युवा राज्य सेवा परीक्षा में आवेदन कर सकेंगे।
News in short
- MPPSC राज्य सेवा परीक्षा–2026 में EWS को आयु छूट न मिलने पर हाईकोर्ट का हस्तक्षेप।
- इंदौर निवासी अभिषेक तिवारी सहित तीन याचिकाकर्ताओं ने विज्ञापन को दी चुनौती।
- जस्टिस जयकुमार पिल्लई की सिंगल बेंच ने दी अंतरिम राहत।
- EWS अभ्यर्थियों को 40 वर्ष के बाद भी आवेदन की अनुमति।
- कोर्ट ने असमानता को बताया संविधान के समानता सिद्धांत के खिलाफ।
News in Detail
कोर्ट ने अंतरिम आदेश देकर 40 वर्ष से अधिक आयु वाले EWS याचिकाकर्ताओं को प्रोविजनल रूप से आवेदन और चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दे दी है। हालांकि, उनका सिलेक्शन कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
विवादित विज्ञापन से खड़ा हुआ सवाल
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तीन याचिकाकर्ताओं ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
बिना सुनवाई के बाहर किया जा रहा EWS वर्ग
संविधान के समानता सिद्धांत का उल्लंघन
राजस्थान बना मजबूत उदाहरण
लास्ट डेट से पहले राहत जरूरी थी
जस्टिस पिल्लई की सिंगल बेंच का आदेश
हजारों युवाओं के भविष्य को मिलेगी नई दिशा
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