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Indore News: जोबट पुलिस ने इंदौर श्री गुरु सिंघ सभा के पूर्व अध्यक्ष रिंकू को फरार घोषित कर दिया है। अब उनकी गिरफ्तारी पर इनाम घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही इंदौर नगर निगम आयुक्त आईएएस क्षितिज सिंघल से उनकी संपत्तियों की जानकारी भी मांगी गई है।
जोबट टीआई ने बताया यह है केस
इस संबंध में द सूत्र ने जोबट टीआई विजय वास्कले से बात की। उन्होंने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि साल 2024 में अवैध शराब के दो ट्रक पकड़े गए थे।
इसमें ड्राइवर, क्लीनर द्वारा रिंकू भाटिया का नाम लिया गया था। इसमें वह आरोपी हैं। आरोपी रिंकू फरार हैं और उन पर इनाम घोषित करने की प्रक्रिया की जा रही है।
अभी उनकी संपत्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है। उधर इस संबंध में द सूत्र ने रिंकू भाटिया को फोन, मैसेज किए लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
पुलिस ने यह लिखा है निगम को पत्र
जोबट थाने ने हाल ही में इंदौर निगमायुक्त ( indore nagar nigam) को एक पत्र लिखा है। इसमें रिंकू भाटिया को फरार आरोपी बताते हुए उनकी संपत्तियों की जानकारी मांगी गई है। पत्र में लिखा गया है कि थाने में दर्ज केस के तहत फरार आरोपी मंजीत की चल और अचल संपत्तियों की जानकारी चाहिए।
आईएएस एसडीएम पर हमले के भी आरोपी
Rinku Bhatia पर यह पहला केस नहीं है। इससे पहले वह कुक्षी में पदस्थ आईएएस एसडीएम पवार नवजीवन विजय और तहसीलदार को किडनैप करने और हमला करने के मामले में आरोपी बन चुके हैं।
उस वक्त उनकी गिरफ्तारी इंदौर एयरपोर्ट से हुई थी, लेकिन बाद में वो जमानत पर बाहर आ गए थे। इसके अलावा, कई और थानों में भी उन पर शराब तस्करी के केस दर्ज हैं।
इधर हाईकोर्ट में शराब तस्करी पर यह केस
गुजरात से सटे मध्यप्रदेश के झाबुआ, आलीराजपुर, धार जैसे जिलों में हो रही शराब तस्करी पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने अब इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
याचिकाकर्ता के वकील अनिल ओझा ने कहा कि इन जिलों में शराब तस्करी लगातार हो रही है। आबकारी विभाग बस नाम के लिए केस दर्ज कर रहा है। सिर्फ ड्राइवर और क्लीनर को आरोपी बनाया जाता है। वहीं शराब ठेकेदार, डिस्टलरी संचालक और वेयर हाउस मालिक को बचा लिया जाता है।
इन जिलों में पिछले साल शराब तस्करी के 163 मामले दर्ज हुए हैं। लेकिन पुलिस और आबकारी विभाग अब तक किसी बड़े आरोपी तक नहीं पहुंच पाए। हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई की और अब फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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