कार्टून से RSS, पीएम मोदी की छवि धूमिल करने के आरोपी कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को अग्रिम जमानत नहीं
Sanjay Gupta | May 24, 2025, 19:25 IST
Photograph: (the sootr)
इंदौर में कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय पर आरएसएस और पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक कार्टून बनाने का आरोप लगा। गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।
INDORE. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस), पीएम नरेंद्र मोदी के आपत्तिजनक कार्टून बनाकर उनकी छवि धूमिल करने के आरोपी कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय मुश्किल में आ गए हैं। बुधवार को उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत लगाई थी जो शनिवार को खारिज हो गई है।
सोशल मीडिया पर संघ स्वयंसेवकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवम् भगवान शिव का अभद्र कार्टून एवं टिप्पणी पोस्ट करने वाले हेमंत मालवीय पर लसूडिया थाने में धारा 196, 299, 302, 352, 353 (2) BNS एवं 67(A) IT एक्ट के तहत केस हुआ था। फरियादी विनय जोशी की शिकायत पर यह केस हुआ था। मालवीय ने अग्रिम जमानत याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की थी संघ ना तो कोई पंजीकृत ट्रस्ट ना ही संस्था है। खाकी रंग की नेकर कोई भी पहन सकता। यही नहीं संघ की यूनिफॉर्म में नेकर बदल कर फूल पेंट हो गई है। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि यह कार्टून आरोपी ने बनाया है। यह भी कहा गया कि उसकी प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए यह झूठा केस हुआ है।
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फरियादी अधिवक्ता विनय जोशी ने न्यायालय को बताया कि आरोपी आदतन अपराधी होकर इनके विरुद्ध कनखल थाना हरिद्वार में अपराध क्रमांक 413/22 धारा 153 - ए आईपीसी के तहत् दिनांक 19/12/22 से भी केस दर्ज है। एजीपी लीलाधर पाटीदार ने बताया कि प्रकरण अभी प्राथमिक जांच स्तर पर होकर अभी अनुसंधान शेष है। आपत्तियों को सुनने के बाद चतुर्थ एडीजे संजय कुमार सिंह ने आरोपी की जमानत निरस्त कर दी।
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संघ के कार्यकर्ता व अधिवक्ता विनय जोशी पिता राजेशी निवासी सुदामानगर की शिकायत पर कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय पर बीएनएस की धारा 196, 299, 302, 352, 353(2) और आईटी एक्ट की धारा 67(ए) में केस हुआ था।
लसूडिया थाने में फरियादी व संघ के कार्यकर्ता विनय जोशी पिता राजेश जोशी ने शिकायत की।
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हेमंत मालवीय (उम्र 51 साल) इंदौर के रहने वाले हैं। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल के अनुसार वह कलाकार, कार्टूनिस्ट और वेडिंग डेकोरेटर है। उनकी पोस्ट में अक्सर राजनीतिक व्यंग्य और ट्रेंडिंग मुद्दों पर टिप्पणी होती है। फेसबुक पर उनके 40 हजार फॉलोअर्स है।
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कोर्ट में मालवीय ने यह रखे तर्क
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फरियादी की ओर से यह बताया गया
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यह हुआ था केस
यह लिखा है एफआईआर में
उन्होंने बताया कि मेरे मोबाइल पर हेमंत मालवीय की फेसबुक पोस्ट आई। इससे सोशल मीडिया और इंटरनेट पर संघ की छवि धूमिल करने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया गया। संघ के खिलाफ विद्वेषपूर्ण तरीके से यह पोस्ट की गई। पीएम नरेंद्र मोदी, संघ के खिलाफ अमर्यादित कार्टून बनाए गए। आराध्य शिव भगवान को लेकर भी टिप्पणी की गई। इस तरह दुनिया के सबसे बड़े संघटन संघ के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया।
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कौन है हेमंत मालवीय
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