भोपाल नवाब की छोटी बेगम की प्रॉपर्टी अब शत्रु संपत्ति, सैफ अली खान की बड़ी मुश्किलें
Siddhi Tamrakar | Jan 25, 2025, 11:45 IST
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सैफ अली खान की भोपाल, सीहोर और रायसेन में स्थित 15 हजार करोड़ की संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत जब्त हो सकती है। इस मामले में नया खुलासा हुआ है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
फिल्म अभिनेता सैफ अली खान की भोपाल, सीहोर और रायसेन जिलों में लगभग 15 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति के मामले में नया खुलासा हुआ है। शत्रु संपत्ति कार्यालय ने 1977 में जारी एक पत्र के आधार पर भोपाल कलेक्टर को बताया कि नवाब हमीदुल्ला खान की पत्नी आफताब जहां की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति के दायरे में लिया जाए।
नवाब हमीदुल्ला खान की 1960 में मृत्यु के बाद उनकी छोटी बेगम आफताब जहां पाकिस्तान के कराची चली गईं। उनके पास जो संपत्तियां थीं, जैसे कि भोपाल के खानूगांव, कोहेफिजा, लाऊखेड़ी, सीहोर, रायसेन और अन्य इलाकों में जमीनें, वे सभी छोड़ दी गई थीं। आफताब जहां ने अपनी संपत्तियों को किसी दूसरे व्यक्ति को दान या ट्रांसफर नहीं किया था।
कस्टोडियन अधिकारी के मुताबिक, सैफ अली खान ने जानबूझकर असहयोग किया। उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया और न ही संपत्तियों के डिटेल्स देने में सहयोग किया। शत्रु संपत्ति अधिनियम की धारा 11 के तहत यह कार्रवाई की गई, जिसमें सैफ पर आरोप था कि उन्होंने नवाब हमीदुल्ला खान के उत्तराधिकारियों से जुड़ी जानकारी छिपाई है।
भारत सरकार ने 1965 से 1977 तक पाकिस्तान में रहने वाले नागरिकों की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति मानते हुए जब्त कर लिया था। आदेश में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि दुश्मन देश से भारत लौटने वाले या वहां रहने वाले व्यक्तियों की संपत्तियों को सरकार के अधीन किया जा सकता है।
सैफ अली खान और उनके परिवार द्वारा किए जा रहे लापरवाही वाले बर्ताव के खिलाफ एक ‘पत्र भेजो अभियान’ चलाने का फैसला लिया गया है। यह मामला अब कानूनी रूप से जटिल बनता जा रहा है, क्योंकि शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत नवाब हमीदुल्ला खान की संपत्तियां सरकारी कंट्रोल में चली गई हैं। सैफ अली खान और उनके परिवार के लिए यह एक कानूनी चुनौती बन सकता है।
नवाब हमीदुल्ला खान और उनकी पत्नी आफताब जहां
शत्रु संपत्ति अधिनियम और कानूनी आदेश
10 साल पहले, कस्टोडियन अधिकारी उत्पल चक्रवर्ती ने 20 अप्रैल 2015 को शत्रु संपत्ति अधिनियम (Enemy Property Act) के तहत नवाब हमीदुल्ला खान की संपत्तियों के बारे में आदेश जारी किया था। यह आदेश सैफ अली खान को दो बार भेजा गया, लेकिन उन्होंने न तो उपस्थिति दर्ज की और न ही इसके बारे में जानकारी दी।
सैफ अली खान का असहयोग
शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत संपत्तियों का जब्त होना
पत्र भेजो अभियान
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