BHOPAL. लोकायुक्त पुलिस ने हाल ही में चर्चित सोना बरामदगी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सौरभ शर्मा और सह-आरोपी चेतन सिंह गौर को गिरफ्तार किया है। दोनों को हिरासत में लेकर राम प्रताप मिश्र की कोर्ट में पेश किया गया। यहां पुलिस ने सौरभ और चेतन सिंह की रिमांड की मांग रखी, जिसे एडीजे राम प्रताप मिश्र ने स्वीकार कर 4 फरवरी तक की रिमांड दे दी।
आरोपियों को किया कोर्ट में पेश
लोकायुक्त पुलिस ने कोर्ट से अनुरोध किया कि सौरभ शर्मा और चेतन सिंह गौर को रिमांड पर लिया जाए ताकि उनसे आमने-सामने बैठकर पूछताछ की जा सके। कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस ने सात दिन की रिमांड की मांग की। पुलिस का कहना है कि इस मामले की गुत्थी को सुलझाने के लिए दोनों आरोपियों से पूछताछ करना बेहद जरूरी है।
वकील ने किया रिमांड का विरोध
सौरभ शर्मा के वकील राजेश पाराशर और चेतन के वकील हरीश मेहता ने पुलिस द्वारा मांगी गई रिमांड का विरोध किया था। उनका तर्क था कि पुलिस के पास पहले से ही पर्याप्त जानकारी है और इस तरह की लंबी रिमांड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों के बयान में कई विसंगतियां हैं, जिन्हें स्पष्ट करने के लिए आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करनी होगी।
चेतन सिंह गौर की भूमिका पर सवाल
इस केस में सह-आरोपी चेतन सिंह गौर की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकायुक्त पुलिस का कहना है कि कार से बरामद किए गए सोने के मामले में चेतन गौर की संलिप्तता की जांच करना बेहद जरूरी है।
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सोने की बरामदगी ने खड़े किए सवाल
कार से बरामद किए गए सोने ने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया है। लोकायुक्त पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, यह सोना अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। पुलिस इस मामले में और भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।
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पुलिस का दावा और अगला कदम
पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि दोनों आरोपियों के बीच संबंधों और उनके कथनों में कई विरोधाभास पाए गए हैं। ऐसे में दोनों से आमने-सामने पूछताछ करना अनिवार्य है। लोकायुक्त पुलिस का अगला कदम इस केस के बड़े नेटवर्क का खुलासा करना और इसके पीछे के मास्टरमाइंड तक पहुंचना है। उधर मंगलवार दोपहर समन का जवाब देने पहुंचे सौरभ शर्मा के पार्टनर शरद जायसवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शरद के नाम सौरभ की करीब 17 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी के मामले में अब लोकायुक्त पुलिस पूछताछ करेगी।रग
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लोकायुक्त को मिली सात दिन की रिमांड
पुलिस ने चेतन सिंह गौर और सौरभ शर्मा के लिए सात दिन की रिमांड मांगी थी। इसके बाद एडीजे राम प्रताप मिश्र ने सौरभ और चेतन का 4 फरवरी तक रिमांड दे दी है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद सौरभ शर्मा और चेतन सिंह गौर को लेकर लोकायुक्त पुलिस रवाना हो गई। लोकायुक्त पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि दोनों से पूछताछ के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि सोने की तस्करी के इस मामले में और कौन-कौन शामिल हैं।
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आगे हो सकते हैं खुलासे
रिमांड मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस सौरभ शर्मा की बेहिसाब संपत्ति का ब्यौरा जुटाएगी। पड़ताल में यह भी सामने आ सकता है कि आखिर सौरभ ने आरक्षक रहते हुए इतनी कम सर्विस में करोड़ों रुपया कैसे कमाया। क्या चेकपोस्ट से होने वाली वसूली से भी उसका कनेक्शन था।