शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया गया है।

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Neel Tiwari
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Avimukteshwarananda Saraswati

News in Short

  • स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक।
  • कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा, गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक।
  • स्वामी को जांच में सहयोग करने का निर्देश।
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई अहम सुनवाई।

News in Detail

प्रयागराज के चर्चित पॉक्सो मामले में शुक्रवार 27 फरवरी को अहम सुनवाई हुई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि आदेश सुनाए जाने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।

यह मामला आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोर्ट नंबर 72 में सीरियल नंबर 142 पर सूचीबद्ध था। शाम करीब 4:30 बजे अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। साथ ही यह स्पष्ट निर्देश दिया कि आदेश सुनाए जाने तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। यह निर्देश उनके लिए फिलहाल बड़ी राहत माना जा रहा है।

गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक

हाईकोर्ट ने अंतरिम रूप से गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। हालांकि याचिका क्रमांक NABAIL/50374/2026 का स्टेटस अभी भी पेंडिंग नजर आ रहा है। हालांकि विस्तृत आदेश अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। लेकिन जानकारी के अनुसार अदालत के इस निर्देश से स्पष्ट है कि अंतिम निर्णय आने तक पुलिस कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगी। इससे पहले अग्रिम जमानत खारिज होने की स्थिति में तत्काल गिरफ्तारी के कयास लगाए जा रहे थे।

प्रयागराज में पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर झूंसी थाने में अपराध क्रमांक 58/2025 दर्ज किया गया था। स्वामी विमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के खिलाफ दो नाबालिगों के यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता की ओर से मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि का दावा भी किया गया है। हालांकि इस पर पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। इसी मामले में स्वामी ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर अब आदेश सुरक्षित रखा गया है।

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