सोम डिस्टिलरीज का आबकारी लाइसेंस रद्द, द सूत्र की खबर के बाद एक्शन में सरकार
Sandeep Kumar | Jun 18, 2026, 22:53 IST
सोम डिस्टिलरीज का आबकारी लाइसेंस रद्द
मध्यप्रदेश सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ा कदम उठाया है। सोम डिस्टिलरीज समूह का 2026-27 का आबकारी लाइसेंस नवीनीकरण आवेदन निरस्त कर दिया गया है। द सूत्र की खबरों के बाद सीएम मोहन यादव का कड़ा फैसला।
समझें क्या है पूरा मामला
- सरकार ने लाइसेंस नवीनीकरण आवेदन खारिज किया।
- सोम डिस्टिलरीज समूह पर गंभीर आरोप हैं।
- अवैध शराब और राजस्व मामलों की जांच चल रही है।
- फैसला जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लिया गया।
- 'द सूत्र' ने चलाई थी लगातार खबरें, अब हुआ एक्शन।
सोम डिस्टिलरीज पर क्यों गिरी गाज?
क्या था सोम डिस्टिलरीज पर आरोप?
आबकारी आयुक्त ने अपने आदेश में इन सभी पहलुओं का विस्तृत परीक्षण किया। दस्तावेज, साक्ष्य, जांच रिपोर्ट और न्यायिक अभिलेखों की समीक्षा के बाद आवेदन रद्द करने का निर्णय लिया गया।
लाइसेंस नवीनीकरण कोई अधिकार नहीं
हाईकोर्ट ने भी यही कहा था
CM यादव की जीरो टॉलरेंस नीति क्या है?
सरकार का मानना है कि निवेश और उद्योग को बढ़ावा देना जरूरी है। लेकिन इसके साथ कानून का कठोर और निष्पक्ष पालन भी उतना ही जरूरी है। सोम डिस्टिलरीज मामले में लिया गया निर्णय इसी नीति का एक सशक्त उदाहरण है।
सरकार का क्या है इरादा?
FAQ
- सोम डिस्टिलरीज का लाइसेंस क्यों रद्द किया गया?
सोम डिस्टिलरीज समूह पर अवैध शराब परिवहन, और राजस्व अपवंचन के मामले रहे हैं। इन्हीं आधारों पर MP सरकार ने 2026-27 के आबकारी लाइसेंस नवीनीकरण आवेदन निरस्त किए। - क्या लाइसेंस नवीनीकरण कानूनी अधिकार है?
आबकारी आयुक्त के आदेश और MP हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार लाइसेंस नवीनीकरण कोई स्वचालित अधिकार नहीं है। संबंधित संस्था के आचरण, कानूनी अनुपालन और सार्वजनिक हित की जांच के बाद ही नवीनीकरण होता है।
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