सोम डिस्टिलरीज को हाईकोर्ट से एक और झटका, अब लाइसेंस पर फैसला करेगा आबकारी विभाग
Neel Tiwari | Apr 18, 2026, 15:55 IST
Photograph: (the sootr)
सोम डिस्टिलरीज को हाईकोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है। कंपनी की रिट अपील को खारिज करते हुए, अब आबकारी विभाग के हाथ में लाइसेंस पर फैसला करने का अधिकार दिया गया है।
News in short
- हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच से भी सोम डिस्टिलरीज को नहीं मिली राहत
- सिंगल बेंच से राहत न मिलने के बाद डिविजनल बेंच पहुंची थी कंपनी
- लाइसेंस नवीनीकरण पर फैसला अब आबकारी विभाग करेगा
- 31 मार्च को लाइसेंस अवधि खत्म होने से अपील हुई निष्प्रभावी
- स्टॉक निपटान को लेकर भी कोर्ट ने स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए
Intro
फर्जी परमिट कांड और लाइसेंस निलंबन के साए में कंपनी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। जिस विभाग के खिलाफ सोम हाईकोर्ट पहुंचा था, अब वही आबकारी विभाग उसके लाइसेंस का फैसला करेगा।
हाईकोर्ट से फिर झटका, अपील हुई खत्म
यह अपील उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें सिंगल बेंच ने पहले ही कंपनी को राहत देने से इनकार कर दिया था। लगातार दूसरी बार कोर्ट से राहत न मिलना कंपनी की कमजोर होती कानूनी स्थिति को साफ दिखाता है।
फर्जी परमिट कांड ने बिगाड़ा खेल
इसी आधार पर आबकारी आयुक्त ने 2024 में कारण बताओ नोटिस जारी किया और फरवरी 2026 में कंपनी के 8 लाइसेंस निलंबित कर दिए। इस कार्रवाई को पहले ही हाईकोर्ट की सिंगल बेंच सही ठहरा चुकी थी, जिससे सोम की स्थिति और कमजोर हो गई।
कोर्ट ने साफ किया - अब विभाग करेगा फैसला
कोर्ट ने निर्देश दिया कि विभाग बिना किसी पूर्वाग्रह के कानून और नियमों के तहत निर्णय ले। यानी अब कंपनी की किस्मत अदालत नहीं, बल्कि आबकारी विभाग का प्रशासनिक फैसला तय करेगा।
लाइसेंस खत्म, अपील भी बेअसर
कोर्ट ने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपील को खत्म कर दिया, जिससे यह साफ हो गया कि कंपनी की कानूनी रणनीति समय के साथ कमजोर पड़ती जा रही है।
स्टॉक निपटान पर भी कोर्ट के निर्देश
टेंडर की जिद और रणनीति पर सवाल
पहले अंतरिम राहत और फिर अपील, हर स्तर पर कंपनी की कोशिशें जारी हैं, लेकिन कोर्ट के ताजा रुख से साफ है कि अब बिना साफ रिकॉर्ड के आगे बढ़ना आसान नहीं होगा।
अब ‘गेंद’ आबकारी विभाग के पाले में
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