ट्विशा शर्मा केस में SC की दो टूक, मीडिया में नहीं जांच एजेंसी में बयान दें पीड़ित और आरोपी
Neel Tiwari | May 25, 2026, 13:06 IST
twisha sharma death
ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की कार्रवाई की सराहना करते हुए CBI जांच के निर्देशों को संवेदनशील कदम बताया है। कोर्ट ने मीडिया से संयम बरतने और पीड़ित व आरोपियों के बयान प्रसारित न करने की अपील की है।
समझें क्या है पूरा मामला
- सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा की मौत के मामले की जांच CBI को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कराई।
- कोर्ट ने मीडिया से पीड़ित और आरोपियों के बयान प्रकाशित करने से बचने की अपील की।
- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गिरिबाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहीं।
- हाईकोर्ट के आदेश पर AIIMS भोपाल की टीम ने शव का दूसरा पोस्टमार्टम किया।
- समर्थ सिंह पहले ही सरेंडर कर चुके हैं और उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की कार्रवाई को सराहा
कोर्ट ने माना कि इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार मामले को गंभीरता और संवेदनशीलता से देख रही है। सुनवाई में कोर्ट को यह भी बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम हो चुका है। ट्विशा का अंतिम संस्कार भी हो गया है।
CBI डायरेक्टर से बात करेंगे तुषार मेहता
उन्होंने कोर्ट को बताया कि मामले की संभावित आरोपियों में से एक, ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह, लगातार मीडिया में बयान दे रही हैं। साथ ही वह जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं।
तुषार मेहता ने कहा कि पुलिस ने बयान के लिए नोटिस भेजा, लेकिन सहयोग नहीं मिला। इसकी वजह से मोबाइल और बाकी इलेक्ट्रॉनिक सबूत सुरक्षित रखने में दिक्कत हो रही है।
मेहता ने अदालत में एक बड़ी बात कही जो देश भर में चर्चा बन गई। उन्होंने कहा कि तलाकशुदा बेटी होना बेहतर है, ऐसे दुखद हादसे से।
मीडिया कवरेज पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
कोर्ट ने कहा कि गवाहों और आरोपियों के बयान बार-बार दिखाने से आगे की जांच और ट्रायल पर असर पड़ सकता है। आम लोगों से भी अपील की कि अफवाहों से बचें और CBI पर भरोसा रखें।
बयान मीडिया को नहीं, जांच एजेंसी को दें
इस दौरान आरोपी के वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने भी कहा कि मीडिया में धारा 164 CrPC के बयान छप रहे हैं, जो जांच के लिए गंभीर समस्या बन सकते हैं।
एफआईआर में देरी और सबूतों पर उठे सवाल
सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रविवार को AIIMS Bhopal की मेडिकल टीम ने ट्विशा का दूसरा पोस्टमार्टम किया।
क्या है पूरा मामला?
मामले में ट्विशा के पति समर्थ सिंह, जो पेशे से वकील हैं, और उनकी सास गिरिबाला सिंह, जो पूर्व जिला न्यायाधीश रही हैं, पर दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगे हैं।
आरोपी पक्ष की स्थिति
गिरिबाला सिंह के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई
जस्टिस देवनारायण मिश्रा की सिंगल बेंच के सामने सुनवाई के दौरान मामले की जांच, दोबारा पोस्टमार्टम और सुप्रीम कोर्ट में हुई कार्रवाई का भी जिक्र किया गया। कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान पूरा माहौल गंभीर रहा, क्योंकि अब इस केस की जांच CBI को सौंपे जाने की जानकारी भी अदालत को दी गई।
सुनवाई में सरकार की ओर से तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम हो चुका है और अंतिम संस्कार भी हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच अब CBI के हाथ में है। दिल्ली से सीबीआई की टीम भोपाल के लिए रवाना हो चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की जानकारी भी हाईकोर्ट को दी गई। अधिवक्ता प्रशांत श्रीवास्तव ने कहा कि गिरिबाला सिंह जमानत पर रहते हुए साक्ष्यों को प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि कथित घटनास्थल अभी आरोपियों के कब्जे में है। इसी वजह से सरकार ने शीघ्र सुनवाई की मांग की।
गिरिबाला सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने कोर्ट में कहा कि यह गलत है कि उनकी मुवक्किल जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। उन्होंने विस्तृत जवाब देने के लिए समय मांगा। शुरू में अगली सुनवाई 29 मई तय थी, लेकिन सरकार के अनुरोध पर अदालत ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तारीख आगे बढ़ा दी। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आरोपी पक्ष को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जवाब पेश करने का पूरा मौका दिया जाएगा।
इसी के साथ हाईकोर्ट ने अब इस बहुचर्चित मामले में अगली सुनवाई 27 मई को दोपहर 2:30 बजे तय की है। मामले की हर सुनवाई के साथ न केवल कानूनी दांव-पेंच तेज होते जा रहे हैं, बल्कि ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर उठ रहे सवाल भी और गहरे होते जा रहे हैं।
अब सबकी निगाहें 27 मई की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां गिरिबाला सिंह की जमानत को लेकर अदालत का रुख बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
गिरिबाला की जमानत पर सुनवाई टली
यह खबर क्यों जरूरी है?
सुप्रीम कोर्ट का सू मोटो संज्ञान यह संकेत देता है कि न्यायपालिका ऐसे मामलों में निष्क्रिय नहीं रहेगी। यह केस आने वाले समय में दहेज कानूनों और जांच एजेंसियों की जवाबदेही के लिए एक मिसाल बन सकता है।
FAQ
- ट्विशा शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच का रास्ता साफ किया, आरोपियों और पीड़ित परिवार को मीडिया में बयान देने से रोका और कहा कि जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए। - ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम क्यों हुआ?
परिवार ने पहले पोस्टमार्टम में अनियमितताओं का आरोप लगाया। हाईकोर्ट के आदेश पर AIIMS दिल्ली की टीम ने भोपाल में दूसरा पोस्टमार्टम किया। - क्या ट्विशा शर्मा केस में CBI जांच होगी?
हां, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन दिया कि CBI जल्द ही जांच संभाल लेगी।
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