एसीबी कोर्ट का फैसला: CBN के डिप्टी कमिश्नर पूर्व IRS स​हीराम मीणा और दलाल को तीन-तीन साल की कैद

Nitin Kumar Bhal | Jul 29, 2025, 10:17 IST
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IRS Sahiram Meena
Photograph: (The Sootr)

एसीबी कोर्ट ने सात साल पुराने अफीम पट्टे और मुखिया नियुक्ति में रिश्वत मामले में नारकोटिक्स विभाग के डिप्टी कमिश्नर IRS सहीराम मीणा और उनके दलाल कमलेश को 3-3 साल की सजा सुनाई।

एसीबी (ACB) कोर्ट ने केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग (Central Bureau of Narcotics CBN) के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर IRS डॉ. सहीराम मीणा और उनके दलाल कमलेश धाकड़ को अफीम के पट्टे जारी करने और मुखिया नियुक्ति के लिए रिश्वत लेने के आरोप में 3-3 साल की सजा सुनाई है। यह मामला सात साल पुराना है, जिसमें 26 जनवरी 2019 को सहीराम को राजस्थान (Rajasthan) के कोटा में सरकारी आवास पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। एसीबी को सूचना मिली थी कि अफीम लाइसेंसधारकों से विभागीय अधिकारियों द्वारा भारी रिश्वत वसूली जा रही है। इस कार्रवाई में रिश्वत की रकम अफीम काश्तकार के ग्राम मुखिया के माध्यम से वसूली जा रही थी।

IRS डॉ. सहीराम मीणा के रिश्वत लेने का कैसे हुआ खुलासा ?

26 जनवरी 2019 को कोटा एसीबी ने दोनों को ट्रैप किया था। उन्हें सूचना मिली थी कि अफीम लाइसेंसधारकों से नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी अफीम पट्टे और मुखिया की नियुक्ति के लिए भारी रिश्वत ले रहे हैं। ये रिश्वत रकम ग्राम मुखिया के माध्यम से वसूली जा रही थी।

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IRS डॉ. सहीराम मीणा ने कितनी​ रिश्वत ली थी ?

एसीबी ने सहीराम मीणा को कोटा में उनके सरकारी आवास पर एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। इसके साथ ही दलाल कमलेश धाकड़ और अफीम काश्तकार के बेटे को भी गिरफ्तार किया गया।

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IRS डॉ. सहीराम मीणा ने गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण के बाद ली रिश्वत

26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के दिन, सहीराम मीणा को झंडारोहण के बाद रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। हालांकि, झंडारोहण के समय उन्होंने कर्मचारियों को ईमानदारी से काम करने की नसीहत दी थी, जो उनके इस कृत्य से एक बड़ा विरोधाभास था।

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पूर्व IRS सहीराम मीणा के पूरे मामले का समझें

  • 26 जनवरी 2019 को एसीबी ने किया ऑपरेशन: एसीबी ने केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर डॉ. सहीराम मीणा को कोटा स्थित सरकारी आवास पर एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा।
  • अफीम काश्तकार के बेटे और दलाल की गिरफ्तारी: घूस की राशि देने वाले अफीम काश्तकार के बेटे और दलाल कमलेश धाकड़ को भी गिरफ्तार किया गया।
  • चौंकाने वाली स्थिति: 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण के बाद दो घंटे में ही सहीराम रिश्वत लेते पकड़े गए। झंडारोहण के समय उन्होंने कर्मचारियों को ईमानदारी से काम करने की नसीहत दी थी।
  • तलाशी में बरामद संपत्ति: एसीबी अधिकारियों ने मीणा के कोटा और जयपुर स्थित आवासों की तलाशी ली।
  • बरामद नकद राशि: तलाशी में 2.30 करोड़ रुपए नकद मिले।
  • संपत्ति के दस्तावेज: 106 प्लॉटों, फ्लेटों और दुकानों के दस्तावेज भी बरामद हुए।
  • सोने-चांदी के आभूषण: करीब 6.22 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण मिले।
  • 300 करोड़ रुपये की संपत्ति: पेट्रोल पंप, मैरिज गार्डन, कृषि भूमि सहित करीब 300 करोड़ रुपये की संपत्ति भी मिली।




IRS डॉ. सहीराम मीणा निकला 300 करोड़ से अधिक का आसामी

एसीबी ने सहीराम मीणा के कोटा और जयपुर स्थित आवासों की तलाशी ली। तलाशी में करीब 2.30 करोड़ रुपए की नकद राशि, 106 प्लॉटों, फ्लेटों और दुकानों के दस्तावेज मिले। इसके अलावा, लगभग 6.22 लाख रुपए मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण भी बरामद हुए। इसके अलावा पेट्रोल पंप, मैरिज गार्डन, कृषि भूमि सहित लगभग 300 करोड़ रुपये की संपत्ति भी एसीबी के हाथ लगी। यह संपत्ति उनके अवैध संबंधों और रिश्वत के माध्यम से इकट्ठा की गई थी।



FAQ

  1. पूर्व IRS सहीराम मीणा पर क्या आरोप था?
    सहीराम मीणा पर अफीम के पट्टे जारी करने और ग्राम मुखिया की नियुक्ति के लिए रिश्वत लेने का आरोप था।
  2. 2. पूर्व IRS सहीराम मीणा से रिश्वत कब और कैसे पकड़ी गई?
    26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस के बाद कोटा में सरकारी आवास पर सहीराम को एक लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।
  3. 3. पूर्व IRS सहीराम मीणा से तलाशी के दौरान क्या-क्या मिला?
    एसीबी ने 2.30 करोड़ रुपए नकद, 106 से अधिक प्लॉट, फ्लैट, दुकानों के दस्तावेज, बहुमूल्य आभूषण, पेट्रोल पंप, मैरिज गार्डन और करीब 300 करोड़ रुपये की संपत्ति बरामद की।
  4. 4. पूर्व IRS सहीराम मीणा को सजा क्या सुनाई गई?
    कोटा एसीबी कोर्ट ने सहीराम और उनके दलाल को 3-3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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