पद्मजा कुमारी की याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट बोला-जब तक लक्ष्यराज का वसीयत केस लंबित, फैसला नहीं
Ashish Bhardwaj | Mar 17, 2026, 19:04 IST
Photograph: (the sootr)
दिल्ली हाई कोर्ट ने राजस्थान में मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार में संपत्ति विवाद को लेकर पद्मजा कुमारी की याचिका खारिज कर दी है। पद्मजा ने संपत्ति प्रबंधन के लिए 'प्रशासन पत्र' की गुहार की थी।
News In Short
- मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार के संपत्ति विवाद में पद्मजा की याचिका खारिज।
- दिल्ली हाई कोर्ट ने पद्मजा कुमारी की 'प्रशासन पत्र' की मांग को ठुकराया।
- कोर्ट में भाई लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का प्रस्तुत वसीयतनामा बना ढाल।
- दशकों पुराना है राजस्थान में मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार का प्रॉपर्टी विवाद।
- अब दिल्ली हाई कोर्ट में 4 मई को होगी अगली सुनवाई।
News In Detail
क्या था पद्मजा कुमारी का दावा?
लक्ष्यराज का वसीयतनामा बना ढाल
सिटी पैलेस और होटल्स पर टिकी नजरें
कैसे आया दिल्ली हाईकोर्ट में मामला?
लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने मांग की थी कि जो मामले मुंबई हाईकोर्ट में चल रहे हैं, उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट भेज दिया जाए, क्योंकि विवाद राजस्थान की संपत्तियों से जुड़ा है।
पद्मजा कुमारी ने इसके विपरीत मांग की। उन्होंने चाहा कि राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ में चल रहे मामलों को बॉम्बे हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए।
जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां इसका एक व्यावहारिक समाधान निकाला गया। निष्पक्षता और सुविधा के लिए सभी मामलों को न तो मुंबई और न ही राजस्थान, बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया।
दशकों पुराना है मेवाड़ का प्रॉपर्टी विवाद
इसके बाद, भगवत सिंह ने अपनी वसीयत और संपत्ति से जुड़े फैसलों की जिम्मेदारी छोटे बेटे अरविंद सिंह को सौंप दी। इससे महेंद्र सिंह मेवाड़ को ट्रस्ट और संपत्ति से लगभग बाहर कर दिया गया।
भगवत सिंह के निधन के बाद गहराया विवाद
अदालत के फैसले तक अधिकांश संपत्ति अरविंद सिंह मेवाड़ के कब्जे में रही, जबकि महेंद्र सिंह और उनकी बहन योगेश्वरी को सीमित हिस्सा मिला। इसके अलावा अदालत ने शंभू निवास पैलेस, बड़ी पाल और घासघर जैसी संपत्तियों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों पर तत्काल रोक लगा दी थी।
4 मई को होगी अगली 'सुनवाई'
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