सरकारी कर्मचारी और शिक्षक नहीं कर सकेंगे शिकायत, आदेश हुआ जारी
Ashish Bhardwaj | Jun 04, 2026, 13:25 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के मुताबिक, शिक्षक और कर्मचारी जन सुनवाई में शिकायत करेंगे तो संबंधिक कार्मिक, अधिकारी के साथ-साथ नियंत्रण अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
News In Short
- चित्तौड़गढ़ में सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों पर शिकायत करने पर पाबंदी लगाई गई।
- अब वे सीधे जन सुनवाई या संपर्क पोर्टल में शिकायत दर्ज नहीं कर पाएंगे।
- नियम तोड़ने पर CCA नियम-17 के तहत कार्रवाई होगी।
- केवल अपने नियंत्रण अधिकारी को ही शिकायत सौंपना अनिवार्य होगा।
- नया आदेश प्रशासनिक अनुशासन और नियम पालन सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया।
News In Detail
आदेश का कारण
जन सुनवाई में शिकायत पर कार्रवाई
किसे कर सकते है शिकायत
नियम उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मचारी और अधिकारी दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आदेश की जिम्मेदारी संबंधित कार्मिक और नियंत्रण अधिकारी पर रहेगी।
सरकार की पहल
FAQ
- चित्तौड़गढ़ में सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों पर शिकायत प्रतिबंध क्यों लगाया गया?
सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों द्वारा सीधे जन सुनवाई और संपर्क पोर्टल में शिकायत करने पर जिला कलेक्टर की नाराजगी के कारण नया आदेश लागू किया गया। इसका उद्देश्य नियमों का पालन और प्रशासनिक अनुशासन सुनिश्चित करना है। - अब कर्मचारी और शिक्षक अपनी शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं?
कर्मचारी और शिक्षक केवल अपने नियंत्रण अधिकारी (Controlling Officer) को अपनी व्यक्तिगत या सेवा-संबंधित शिकायत सौंप सकते हैं। सीधे सतर्कता पोर्टल या जन सुनवाई में शिकायत करने पर CCA नियम-17 के तहत कार्रवाई होगी। - CCA नियम-17 के तहत क्या कार्रवाई की जा सकती है?
यदि कर्मचारी या शिक्षक नियम का उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, सस्पेंशन या अन्य प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। नियंत्रण अधिकारी भी जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं।
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