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Photograph: (The Sootr)
Jaipur: राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य के बीच संवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं। दरअसल, राजस्थान विधानसभा से बाहर निकलते समय बालमुकुंदाचार्य की गाड़ी के शीशों पर काली फिल्म लगी थी। इस पर डोटासरा ने बालमुकुंद आचार्य को रोक कर कहा कि आप तो कानून के रखवाले हैं, फिर काले शीशों वाली गाड़ी में क्यों घूम रहे हैं? यह तो सीधा-सीधा नियमों का उल्लंघन है। इस संवाद के बीच गाड़ी से बाहर आए भाजपा विधायक ने हाथ जोड़ लिए।
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बाबाजी, आपकी गाड़ी पर ब्लैक शीशे
डोटासरा ने जैसे ही काले शीशे वाली गाड़ी में भाजपा बालमुकंदाचार्य को देखा तो वे उन पर तंज कसने लगे। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि बाबा का वीडियो बना लीजिए। कांग्रेस नेता को बोलते हुए देखकर बालमुकुंदाचार्य ने गाड़ी रोक दी। बालमुकुंदाचार्य ने गाड़ी से उतरते हुए ही डोटासरा से कहा, आप स्मार्ट लग रहे हैं। यह शब्द सुनकर डोटासरा भाजपा विधायक के पास पहुंचे।
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बालमुकंदाचार्य ने दी सफाई
डोटासरा ने बालमुकुंदाचार्य को दिया ज्ञान देतें हुए कहा, "बाबा जी, आप तो कानून के रखवाले हैं। खुद नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।" वहीं, बालमुकुंद आचार्य ने डोटासरा को जवाब देते हुए कहा कि यह गाड़ी उनकी निजी गाड़ी नहीं है। उनकी निजी बोलेरो सर्विस पर गई है। इसलिए आज वह किसी और की गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि, उनकी गाड़ी पर विधायक का स्टिकर लगा था और पुलिस गाड़ी को एस्कॉर्ट भी कर रही थी।
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सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो
दोनों नेताओं के बीच संवाद का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या नियम सिर्फ आम जनता के लिए होते हैं, जबकि विधायक और नेताओं के लिए क्या ये नियम लागू नहीं होते? क्या सत्ता में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होते हैं।
राजस्थान के विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य को उनकी गाड़ी पर काले शीशे देखकर रोक लिया। उनका कहना था कि यह नियमों के खिलाफ।
— TheSootr (@TheSootr) January 8, 2026
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क्या है ब्लैक फिल्म का नियम
सुप्रीम कोर्ट और ट्रैफिक पुलिस के नियमों के अनुसार गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म लगाना गैरकानूनी है। इस नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 (नियम 100) के तहत गाड़ियों के शीशों पर काली फिल्म लगाना जुर्म हैं।
क्या हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल 2012 को सभी प्रकार की गाड़ियों पर काली फिल्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि यह सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है और आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है।कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए कि ऐसी गाड़ियों का चालान किया जाए और काली फिल्म तुरंत हटाई जाए।
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क्या हो सकती है कार्यवाही
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 और 179 के तहत, नियम तोड़ने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। बार-बार उल्लंघन पर लाइसेंस निलंबन या वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती हैं।
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मुख्य बिंदु
- कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य पर काले शीशों वाली गाड़ी में चलने पर कानून उल्लंघन का आरोप लगाया।
- बालमुकुंदाचार्य ने सफाई दी कि गाड़ी उनकी नहीं थी और यह किसी और की गाड़ी थी, जिसे वह उपयोग कर रहे थे।
- अब सोशल मीडिया पर लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या नियम सिर्फ आम जनता के लिए होते हैं, और क्या विधायकों पर ये नियम लागू नहीं होते?
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