IRS अफसर ने दहेज में मांगे 1 करोड़ और SUV, कोर्ट ने कहा-मां पर भी चलेगा मुकदमा

Ashish Bhardwaj | Apr 09, 2026, 14:07 IST
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IRS
Photograph: (the sootr)

आईआरएस अधिकारी चिराग झिरवाल के साथ ही उनकी मां कविता पर भी दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने चिराग के रसूख के कारण जांच में मां का नाम हटाने को गलत माना है।

News In Short

  • IRS चिराग झिरवाल और उनकी मां कविता पर दहेज उत्पीड़न का मामला।
  • कोर्ट ने सास कविता को सह-आरोपी मानते हुए कार्रवाई करने का आदेश दिया।
  • पत्नी पूर्वा का आरोप है कि चिराग ने रसूख का इस्तेमाल कर मां का नाम जांच से हटवाया था।
  • 2024 में पूर्वा ने जयपुर के चित्रकूट थाने में दहेज उत्पीड़न और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी।
  • थानाधिकारी ने अपनी जांच में चिराग की मां कविता का नाम हटा दिया था।

News In Detail

Jaipur: आईआरएस अधिकारी चिराग झिरवाल पर दहेज में 1 करोड़ रुपए और लग्जरी एसयूवी मांगने का आरोप पहले से ही गंभीर था, लेकिन अब इस मामले में एक और मोड़ आ गया है। कोर्ट ने गुजरात के अहमदाबाद में आयकर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर चिराग की मां कविता को भी सह-आरोपी मानते हुए कहा है कि उन पर भी दहेज प्रताड़ना का मुकदमा चलेगा।

पीड़ित पत्नी पूर्वा का आरोप है कि उनके पति ने अपने पद के रसूख का इस्तेमाल कर पुलिस जांच से अपनी मां का नाम हटवा दिया था। हालांकि, अदालत ने माना कि अनुसंधान अधिकारी ने आंखें मूंदकर जांच की।

सगाई से ही दहेज की मांग

जयपुर की रहने वाली पूर्वा बागड़ी और अहमदाबाद में आयकर असिस्टेंट कमिश्नर चिराग झिरवाल की शादी करीब चार साल पहले दिसंबर 2022 में हुई थी। पूर्वा के अनुसार सगाई के समय से ही चिराग और उनके परिवार ने दहेज की मांग शुरू कर दी थी। उन्होंने 1 करोड़ रुपए नकद और एक लग्जरी गाड़ी (टोयोटा फॉर्च्युनर या वॉल्वो एसयूवी) मांगी। साथ ही सगाई रामबाग पैलेस जैसी आलीशान जगह पर करने का दबाव डाला।

पूर्वा के परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी, लेकिन सामाजिक दबाव के चलते उन्हें उधार लेकर पैसे जुटाने पड़े। परिवार ने सगाई के दौरान 5 लाख रुपए नकद, हीरे की अंगूठी और कई महंगे तोहफे दिए। फिर भी चिराग के माता-पिता संतुष्ट नहीं हुए और शादी से पहले मांग और बढ़ा दी।



irs dro
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जब विदाई की रस्म रोकने की दी धमकी

परिवार वालों ने बताया कि पूर्वा और चिराग की शादी जयपुर के अजमेर रोड स्थित एक भव्य रिसॉर्ट में हुई थी। शादी के समय 7 लाख रुपए और नकद दिए थे। उस दौरान चिराग के परिवार ने धमकी दी थी कि अगर आगे और दहेज देने का आश्वासन नहीं दिया गया, तो वे विदाई की रस्म रोक देंगे। इसीलिए परिवार के सामने कोई विकल्प नहीं था इसीलिए उन्हें आश्वासन देना पड़ा।

अहमदाबाद में शुरू हुआ मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न

शादी के बाद पूर्वा चिराग के साथ अहमदाबाद चली गईं। लेकिन वहां उत्पीड़न का दौर और तेज हो गया। पूर्वा ने बताया कि जब उन्होंने दहेज की मांग का विरोध किया तो चिराग ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ दिया गया।

आखिरकार पूर्वा जयपुर में अपने माता-पिता के घर लौट आईं। साल 2024 में उन्होंने जयपुर के चित्रकूट पुलिस स्टेशन में दहेज उत्पीड़न और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराया और परिवार के बयान दर्ज किए।

पुलिस ने पहले मां को भी बनाया था आरोपी

पूर्वा के वकील चंद्रशेखर ने बताया कि यह मामला आरपीसी की धारा 498-A और 406 के तहत कोर्ट में पेश किया गया। शुरुआत में महिला थाना जयपुर पश्चिम में चिराग झिरवाल, मां कविता, पिता महेश चंद्र और भाई मोहित के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी।

तत्कालीन थानाधिकारी मंजू चौधरी ने अपनी जांच में चिराग और कविता दोनों को आरोपी माना था। 1 फरवरी 2025 को एसीपी पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी ने भी चार्जशीट में दोनों को आरोपी माना था। लेकिन 5 फरवरी 2025 को जब चालान कोर्ट में पेश होना था, तभी कुछ ऐसा हुआ कि मामले ने करवट ले ली।

रसूख से बदली गई जांच

IRS की पत्नी पूर्वा बागड़ी ने कोर्ट में आरोप लगाया कि चिराग ने अपने पद के प्रभाव का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मेरे पति ने पुलिस से मिलीभगत कर मामले की फाइल डीजीपी के समक्ष मंगवा ली। वहां से जांच पहले डीसीपी और फिर एडीसीपी सुलेश चौधरी को दे दी गई।

पूर्वा के मुताबिक एडीसीपी चौधरी ने फिर से सभी के बयान लिए, लेकिन उन्हें बयान पढ़ाए नहीं गए। और सबसे बड़ा धोखा यह हुआ कि एसीपी सोलंकी के जांच निष्कर्ष को पलटते हुए, सास कविता पर लगे आरोपों को प्रमाणित नहीं माना गया। अब केवल चिराग को ही दोषी बताया गया।



IRS car
IRS car


कोर्ट ने माना कि जांच अधिकारी ने आंखें मूंदकर की जांच

जब यह मामला अदालत में पहुंचा, तो जज ने एडीसीपी चौधरी की जांच पर सवाल उठाए। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से लिखा कि अनुसंधान अधिकारी ने आंखें मूंदकर जांच की।

कोर्ट ने पूर्वा के आरोपों को सही मानते हुए कहा कि सबूत और गवाहों के बयानों के आधार पर सास कविता के खिलाफ दंडनीय अपराध बनता है। अदालत ने कविता को 8 जुलाई 2026 को पेश होने का आदेश दिया है।

पति को पहले ही मिल चुकी है जमानत

IRS अधिकारी चिराग झिरवाल को पिछले साल जून में अदालत ने 40,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। शर्त रखी गई थी कि वे जांच में सहयोग करेंगे और शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं करेंगे।

पूर्वा ने कहा, हर महिला उठाए आवाज

पूर्वा ने इस पूरे मामले में अपनी लड़ाई को जारी रखते हुए कहा कि मैं हर महिला से कहना चाहती हूं- अपनी आवाज उठाओ, चाहे सामने वाला पक्ष कितना भी ताकतवर क्यों न हो। मैंने अपने पति के खिलाफ आवाज उठाई, जो आईआरएस अफसर है। अगर मैं कर सकती हूं, तो हर महिला कर सकती है। अब 8 जुलाई 2026 को सास को भी कोर्ट में पेश होना है, जहां इस मामले में आगे की सुनवाई होगी।

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