IRS अफसर ने दहेज में मांगे 1 करोड़ और SUV, कोर्ट ने कहा-मां पर भी चलेगा मुकदमा
Ashish Bhardwaj | Apr 09, 2026, 14:07 IST
Photograph: (the sootr)
आईआरएस अधिकारी चिराग झिरवाल के साथ ही उनकी मां कविता पर भी दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने चिराग के रसूख के कारण जांच में मां का नाम हटाने को गलत माना है।
News In Short
- IRS चिराग झिरवाल और उनकी मां कविता पर दहेज उत्पीड़न का मामला।
- कोर्ट ने सास कविता को सह-आरोपी मानते हुए कार्रवाई करने का आदेश दिया।
- पत्नी पूर्वा का आरोप है कि चिराग ने रसूख का इस्तेमाल कर मां का नाम जांच से हटवाया था।
- 2024 में पूर्वा ने जयपुर के चित्रकूट थाने में दहेज उत्पीड़न और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी।
- थानाधिकारी ने अपनी जांच में चिराग की मां कविता का नाम हटा दिया था।
News In Detail
पीड़ित पत्नी पूर्वा का आरोप है कि उनके पति ने अपने पद के रसूख का इस्तेमाल कर पुलिस जांच से अपनी मां का नाम हटवा दिया था। हालांकि, अदालत ने माना कि अनुसंधान अधिकारी ने आंखें मूंदकर जांच की।
सगाई से ही दहेज की मांग
पूर्वा के परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी, लेकिन सामाजिक दबाव के चलते उन्हें उधार लेकर पैसे जुटाने पड़े। परिवार ने सगाई के दौरान 5 लाख रुपए नकद, हीरे की अंगूठी और कई महंगे तोहफे दिए। फिर भी चिराग के माता-पिता संतुष्ट नहीं हुए और शादी से पहले मांग और बढ़ा दी।
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जब विदाई की रस्म रोकने की दी धमकी
अहमदाबाद में शुरू हुआ मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न
आखिरकार पूर्वा जयपुर में अपने माता-पिता के घर लौट आईं। साल 2024 में उन्होंने जयपुर के चित्रकूट पुलिस स्टेशन में दहेज उत्पीड़न और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराया और परिवार के बयान दर्ज किए।
पुलिस ने पहले मां को भी बनाया था आरोपी
तत्कालीन थानाधिकारी मंजू चौधरी ने अपनी जांच में चिराग और कविता दोनों को आरोपी माना था। 1 फरवरी 2025 को एसीपी पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी ने भी चार्जशीट में दोनों को आरोपी माना था। लेकिन 5 फरवरी 2025 को जब चालान कोर्ट में पेश होना था, तभी कुछ ऐसा हुआ कि मामले ने करवट ले ली।
रसूख से बदली गई जांच
पूर्वा के मुताबिक एडीसीपी चौधरी ने फिर से सभी के बयान लिए, लेकिन उन्हें बयान पढ़ाए नहीं गए। और सबसे बड़ा धोखा यह हुआ कि एसीपी सोलंकी के जांच निष्कर्ष को पलटते हुए, सास कविता पर लगे आरोपों को प्रमाणित नहीं माना गया। अब केवल चिराग को ही दोषी बताया गया।
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कोर्ट ने माना कि जांच अधिकारी ने आंखें मूंदकर की जांच
कोर्ट ने पूर्वा के आरोपों को सही मानते हुए कहा कि सबूत और गवाहों के बयानों के आधार पर सास कविता के खिलाफ दंडनीय अपराध बनता है। अदालत ने कविता को 8 जुलाई 2026 को पेश होने का आदेश दिया है।
पति को पहले ही मिल चुकी है जमानत
पूर्वा ने कहा, हर महिला उठाए आवाज
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