कांग्रेस के दो विधायकों समेत नौ लोगों को जाम लगाने के मामले में एक-एक साल की सजा
thesootr Desk | Jun 18, 2025, 19:36 IST
CONGRESS MLA
राजस्थान में जयपुर की एक अदालत ने कांग्रेस के दो विधायकों समेत नौ लोगों को 11 साल पुरानी रास्ता जाम करने के मामले में एक—एक साल की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2013 में हुआ था
जयपुर, 18 जून 2025: राजस्थान में जयपुर की एक अदालत ने कांग्रेस के दो विधायकों समेत नौ लोगों को 11 साल पुरानी रास्ता जाम करने के मामले में एक-एक साल की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2013 में हुआ था जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर प्रदर्शन के दौरान जवाहरलाल मार्ग को जाम कर दिया गया था। अदालत ने मामले में सभी आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई।
2013 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर छात्र राजनीति से जुड़ी एक मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शनकारी छात्रों ने जवाहरलाल मार्ग को जाम कर दिया था और कई घंटे तक सड़क पर बैठकर विरोध जताया था। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के दो वर्तमान विधायक, लाडनूं से मुकेश भाकर और शाहपुरा से मनीष यादव, समेत कई अन्य नेता शामिल थे।
पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया, जिनमें धारा 143 (गैरकानूनी सभा) और धारा 341 (रास्ता जाम करने) के तहत आरोप लगाए गए थे। इसके बाद पुलिस ने सभी नौ आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया।
ये खबर भी पढ़े...राजस्थान मानसून अपडेट : धौरों की धरती पर इंद्रदेव मेहरबान, सात दिन पहले दी दस्तक
ये खबर भी पढ़े.अनुसूचित जाति के छात्रों को राजस्थान सरकार देती है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, जानें कैसे करें आवेदन
ये खबर भी पढ़े.राजस्थान के वृद्धजन को हर महीने मिलती है इतनी पेंशन, ऐसे उठाएं CM Pension Yojana का लाभ
ये खबर भी पढ़े.भगवान जगन्नाथ को हुआ बुखार, इस्कॉन मंदिर में नहीं बज रहे घंटे-घडियाल, 28 जून तक मंदिर बंद
सुनवाई के दौरान, जयपुर महानगर प्रथम की एसीजेएम- 19 की अदालत ने सभी नौ आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने इन आरोपियों को एक-एक साल की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद, सभी दोषियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसमें कांग्रेस के झोटवाड़ा विधानसभा से प्रत्याशी रहे अभिषेक चौधरी भी शामिल थे।इस फैसले के बाद, राजस्थान की राजनीति में भी हलचल मच गई है।
कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसे एक तरह से राजनीतिक साजिश के रूप में देखा है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि इस मामले को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया है, जबकि यह एक सामान्य विरोध था।
विपक्षी दलों ने इसे कानून और व्यवस्था के तहत एक सही कदम बताया और कहा कि जो भी अव्यवस्था फैलाता है, उसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इस मामले में अब देखना होगा कि इस फैसले के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होती है और इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा।
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬 👩👦👨👩👧👧
मामला और आरोप
पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया, जिनमें धारा 143 (गैरकानूनी सभा) और धारा 341 (रास्ता जाम करने) के तहत आरोप लगाए गए थे। इसके बाद पुलिस ने सभी नौ आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया।
ये खबर भी पढ़े...राजस्थान मानसून अपडेट : धौरों की धरती पर इंद्रदेव मेहरबान, सात दिन पहले दी दस्तक
ये खबर भी पढ़े.अनुसूचित जाति के छात्रों को राजस्थान सरकार देती है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, जानें कैसे करें आवेदन
ये खबर भी पढ़े.राजस्थान के वृद्धजन को हर महीने मिलती है इतनी पेंशन, ऐसे उठाएं CM Pension Yojana का लाभ
ये खबर भी पढ़े.भगवान जगन्नाथ को हुआ बुखार, इस्कॉन मंदिर में नहीं बज रहे घंटे-घडियाल, 28 जून तक मंदिर बंद
न्यायालय का फैसला
कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसे एक तरह से राजनीतिक साजिश के रूप में देखा है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि इस मामले को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया है, जबकि यह एक सामान्य विरोध था।
विपक्षी दलों ने इसे कानून और व्यवस्था के तहत एक सही कदम बताया और कहा कि जो भी अव्यवस्था फैलाता है, उसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इस मामले में अब देखना होगा कि इस फैसले के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होती है और इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा।
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬 👩👦👨👩👧👧
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
By Neel Tiwari
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
By Jitendra Shrivastava