जोधपुर कोर्ट ने रद्द की सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, जानिए क्या है पूरा मामला
Jageshwar prasad | Apr 23, 2026, 17:08 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान में जोधपुर की एक कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी मोहम्मद अमार यासर की सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत रद्द कर दी है। यासर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए फिर से देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त था। उसे अब झारखंड से जोधपुर लाया जाएगा।
News In Short
- जोधपुर अपर सेशन कोर्ट ने आतंकी यासर की जमानत रद्द की।
- आरोपी को शर्तों के साथ जमानत मिली थी, लेकिन उसने शर्तों को तोड़ा।
- आतंकी गतिविधियों में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है आरोपी
- यासर पर राजस्थान में धमाकों की साजिश रचने का आरोप है।
- यासर पर देशद्रोह, UAPA और विस्फोटक अधिनियम की गंभीर धाराएं दर्ज।
News In Detail
शर्तें टूटीं तो खत्म हुई राहत
विशिष्ट लोक अभियोजक (ATS) दिनेश कुमार शर्मा ने कोर्ट को बताया कि 3 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने यासर को जमानत दी थी। लेकिन शर्त यह थी कि वह दोबारा किसी अपराध में शामिल नहीं होगा। मगर जमानत पर बाहर आते ही यासर फिर से देश विरोधी गतिविधियों के जाल बुनने लगा।
झारखंड एटीएस ने रंगे हाथों पकड़ा
2014 का वो खौफनाक 'राजस्थान मॉड्यूल'
यासर पर लगे 3 बड़े आरोप
ब्लास्ट की साजिश: राजस्थान के शहरों को धमाकों से दहलाने के षड्यंत्र का हिस्सा होना।
भर्ती अभियान: युवाओं को बरगलाकर आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन में शामिल करने के लिए उकसाना।
आजीवन कारावास की सजा काट रहा है आरोपी
याद रहे कि जयपुर की अदालत ने मार्च 2021 में ही इस आतंकी मॉड्यूल के 12 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसमें अमार यासर भी शामिल था। इन पर देशद्रोह, UAPA एक्टऔर विस्फोटक अधिनियम जैसी गंभीर धाराएं लगी थीं। फिलहाल, जोधपुर में चल रहे एक अलग मामले में उसकी जमानत रद्द होने के बाद अब उसे रांची की सेंट्रल जेल से भारी सुरक्षा के बीच जोधपुर लाया जाएगा।
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