राजस्थान विधानसभा में तीन विधेयक पारित, नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी महिलाएं
Nitin Kumar Bhal | Sept 05, 2025, 09:30 IST
Photograph: (TheSootr)
राजस्थान विधानसभा में 4 सितंबर 2025 को कांग्रेसी विरोध और नारेबाजी के बीच तीन महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए, जिसमें श्रमिकों और महिलाओं के लिए अहम प्रावधान हैं।
राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Assembly) में 4 सितंबर 2025 को कांग्रेस (Congress) के भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच तीन अहम विधेयक पारित हो गए। इनमें "कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2025" (Factory (Rajasthan Amendment) Bill-2025), "राजस्थान माल एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक-2025" (Rajasthan Goods and Services Tax (Second Amendment) Bill-2025), और "राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक-2025" (Rajasthan Appropriation (No. 3) Bill-2025) शामिल हैं। इन विधेयकों के पारित होने से राज्य के श्रमिकों और महिलाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और सुधार किए गए हैं।
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विधानसभा में कांग्रेस के विधायक भारी विरोध (Protest) कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इन तीनों विधेयकों को करीब 33 मिनट में पारित कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी का आरोप था कि सरकार इन विधेयकों को पारित करने में पारदर्शिता का पालन नहीं कर रही है और इनका उद्देश्य श्रमिकों और महिलाओं के हित में बदलाव करने के बजाय कुछ खास वर्गों को लाभ पहुंचाना है।
इस विधेयक का उद्देश्य कारखानों में श्रमिकों के काम के घंटों में बदलाव और महिलाओं के लिए रात्रि पारी (Night Shift) में काम करने की अनुमति देने का था। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा (Food and Civil Supplies Minister Sumit Godara) ने विधेयक को सदन के पटल पर रखा और बताया कि इस विधेयक के माध्यम से राज्य में श्रमिकों के लिए काम करने की बेहतर स्थिति बनाई जाएगी।
इस विधेयक के तहत अब महिलाओं को कारखानों में नाइट शिफ्ट (Night Shift) में काम करने की अनुमति दी जाएगी, जो पहले प्रतिबंधित था। मंत्री ने यह भी कहा कि यह कदम महिलाओं के लिए रोजगार (Employment) के नए अवसर पैदा करेगा और उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान करेगा।
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विधेयक के तहत कारखाना श्रमिकों (Factory Workers) के काम के घंटों को भी बढ़ाया गया है। अब श्रमिक एक दिन में 10.30 घंटे तक काम कर सकेंगे। पहले जो सीमा 8 घंटे प्रति दिन थी, उसे बढ़ाकर 10.30 घंटे कर दिया गया है। इसके अलावा, श्रमिकों को ओवरटाइम (Overtime) के रूप में 144 घंटे प्रति तिमाही काम करने की अनुमति दी जाएगी, जो पहले 75 घंटे थी।
मंत्री ने यह भी बताया कि श्रमिकों के लिए बिना अंतराल के 6 घंटे तक काम करने का प्रावधान किया गया है, जिससे वे अपनी शेष समय का उपयोग परिवार के साथ बिता सकेंगे। यह बदलाव श्रमिकों को अपनी जीवनशैली को बेहतर तरीके से संतुलित करने का अवसर देगा।
यह विधेयक राजस्थान में माल एवं सेवा कर (GST) के नियमों में कुछ बदलावों को लागू करने के लिए था। इसमें व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए कुछ राहत प्रदान की गई है, ताकि वे आसानी से अपने कारोबार को चला सकें।
विधेयक के तहत व्यापारियों को माल एवं सेवा कर के संदर्भ में कुछ नई छूट (Exemption) और सुविधाएं दी गई हैं। इससे राज्य में व्यापार करने वाले उद्योगपतियों (Entrepreneurs) और व्यापारियों को लाभ होगा, क्योंकि यह उन्हें कर भुगतान में सुविधा प्रदान करेगा और कारोबार को आसान बनाएगा।
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वित्त मंत्री दिया कुमारी ने यह विधेयक सदन के पटल पर रखा। इसके पारित होने से राज्य को 2,575 करोड़ 75 लाख 13 हजार रुपए की राशि (Funds) उपयोग में लाने की अनुमति मिली है। यह राशि राज्य की विकास योजनाओं और विभिन्न विभागों के लिए खर्च की जाएगी।
विधेयक के पास होने से राज्य सरकार को वित्तीय प्रबंधन में और अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी। इससे राज्य के विकास कार्यों में तेजी आएगी और सरकार को अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।
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विधानसभा में कांग्रेस का गतिरोध जारी
कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इन विधेयकों के माध्यम से केवल कुछ बड़े उद्योगपतियों और कारखानों के मालिकों को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि सरकार का यह कदम श्रमिकों के लिए कोई फायदे का नहीं है और इससे महिलाओं की सुरक्षा (Safety) पर भी सवाल उठ सकते हैं।
कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2025 क्या है?
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— Rajasthan Vidhan Sabha (@RajAssembly) September 4, 2025
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श्रमिकों के परिवार को ध्यान में रखना
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यह कैसे काम करता है?
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व्यापारियों को राहत
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राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक-2025 क्या है?
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वित्तीय प्रबंधन में सुधार
FAQ
- 1. राजस्थान में कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2025 के तहत महिलाओं को क्या लाभ होगा?
इस विधेयक के तहत महिलाओं को कारखानों में रात्रि पारी में काम करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे उन्हें रोजगार के और अवसर मिलेंगे। - 2. राजस्थान में श्रमिकों के लिए क्या बदलाव किए गए हैं?
विधेयक के तहत श्रमिकों के काम के घंटों को बढ़ाया गया है, और उन्हें बिना अंतराल के 6 घंटे तक काम करने की अनुमति दी जाएगी। - 3. राजस्थान माल एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक-2025 में क्या बदलाव हैं?
यह विधेयक व्यापारियों को माल एवं सेवा कर के संदर्भ में छूट और सुविधाएं प्रदान करता है, जिससे उनका कारोबार आसान होगा। - 4. राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक-2025 के तहत कितनी राशि मंजूर की गई है?
राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक-2025 के तहत 2,575 करोड़ 75 लाख 13 हजार रुपए की राशि मंजूर की गई है, जो राज्य के विकास कार्यों के लिए उपयोग की जाएगी।
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