दत्तक पुत्र को भी होगा अनुकम्पा का अधिकार, सरकार पर लगा एक लाख का जुर्माना
Ashish Bhardwaj | Jul 15, 2026, 12:44 IST
अनुकम्पा नौकरी
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि कानूनी रूप से गोद लिया बेटा भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार है। बिना कारण दावा खारिज करने पर सरकार पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाया गया।
समझें क्या है पूरा मामला
- राजस्थान हाईकोर्ट ने दत्तक पुत्र को भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार माना है।
- कोर्ट ने सरकार और पुलिस विभाग पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
- यह फैसला टोंक निवासी अश्विनी गुर्जर की याचिका पर आया है।
- पुलिस विभाग ने बिना ठोस कारण बताए अनुकंपा नियुक्ति का दावा खारिज किया था।
- हाईकोर्ट ने सरकार को मामले पर दोबारा विचार करने के निर्देश दिए हैं।
राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि कानूनी तौर पर गोद लिया गया बेटा यानी दत्तक पुत्र भी अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने का हकदार है।
साथ ही कोर्ट ने बिना किसी ठोस कारण के याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने पर राजस्थान सरकार और पुलिस विभाग पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
किसने सुनाया फैसला
क्या कहा कोर्ट ने
ऐसे में कोर्ट ने पाया कि अधिकारियों पर जुर्माना लगाना उचित होगा। यह टिप्पणी कोर्ट के फैसले का अहम हिस्सा रही।
क्या था पूरा मामला
याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता के पिता पुलिस विभाग में हेड कॉन्स्टेबल के पद पर कार्यरत थे। नौकरी के दौरान 27 जनवरी 2022 को उनकी मृत्यु हो गई थी।
याचिकाकर्ता मृतक का विधिक रूप से गोद लिया हुआ बेटा है। उसने पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था।
लेकिन पुलिस विभाग ने 2 मार्च 2023 को बिना कोई ठोस कारण बताए उसका दावा खारिज कर दिया। इसी फैसले को याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
दोबारा विचार करने का निर्देश
यह फैसला उन तमाम मामलों के लिए भी महत्वपूर्ण नजीर बन सकता है, जहां गोद लिए गए बच्चों के अनुकंपा नियुक्ति के दावों को लेकर विवाद की स्थिति बनती है।
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