REET-2025 के 17 विवादित प्रश्नों पर सुनवाई, HC ने नियुक्ति पर लगाई अंतरिम रोक

Jageshwar prasad | Jul 29, 2026, 07:51 IST
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तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, नियुक्ति पत्र जारी नहीं होंगे
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, नियुक्ति पत्र जारी नहीं होंगे

राजस्थान हाई कोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2025 में नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। जिसमें 17 प्रश्न-उत्तरों को विवादित बताया गया है।

समझें क्या है पूरा मामला

  • तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट की रोक, नियुक्ति पत्र जारी नहीं होंगे।
  • 17 विवादित प्रश्न-उत्तरों को लेकर अभ्यर्थियों ने लगाई थी आपत्ति।
  • कोर्ट ने कहा- नियुक्ति से पहले सुनें पक्ष, 10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई।
  • 5 हजार पदों पर भर्ती, परिणाम 11 जून को घोषित, अब अटकी नियुक्ति।
  • दस्तावेज सत्यापन की छूट, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं जारी करने का निर्देश।
राजस्थान हाई कोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 लेवल वन में विवादित प्रश्न-उत्तर मामले में अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है।

जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह आदेश मंगलवार को महेन्द्र कुमार व अन्य की याचिका पर दिए। कोर्ट ने दस्तावेज सत्यापन जारी रखने की छूट दी है और 10 अगस्त को अगली सुनवाई रखी है। याचिका में 17 प्रश्न-उत्तरों को विवादित बताया गया है।

क्या है पूरा मामला?

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 6 नवंबर 2025 को तृतीय श्रेणी शिक्षक (REET) भर्ती लेवल वन के करीब 5,000 पदों पर भर्ती निकाली थी।

इसकी लिखित परीक्षा 17 जनवरी 2026 को हुई थी। अंतिम उत्तर कुंजी 15 जून 2026 को जारी हुई और 11 जून 2026 को बोर्ड ने भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया।

याचिका में कहा गया कि इस भर्ती के अंतिम परिणाम में 17 प्रश्न-उत्तर विवादित हैं। इनमें से 11 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया और बाकी के उत्तरों को बोर्ड ने सही नहीं माना है।

अभ्यर्थियों ने विवादित प्रश्न-उत्तरों के संबंध में आपत्ति लगाई थी। लेकिन उनका निस्तारण विषय विशेषज्ञ की राय के आधार पर सही तरीके से नहीं किया गया।

नियुक्ति मिलने पर थर्ड पार्टी राइट्स होंगे सृजित

याचिका में तर्क दिया गया कि राज्य सरकार और चयन बोर्ड वर्तमान विवादित परिणाम के आधार पर जल्द ही अभ्यर्थियों को पदस्थापन व नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रहे हैं।

यदि एक बार अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाती है तो मामले में तीसरे पक्षकार (Third Party) के कानूनी अधिकार सृजित हो जाएंगे। जिससे मूल योग्य अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे।

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के तर्कों से सहमत होते हुए स्पष्ट किया कि जब तक विवादित प्रश्नों का न्यायसंगत निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएंगे।

सत्यापन प्रक्रिया की छूट

हालांकि, कोर्ट ने बोर्ड को अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को जारी रखने की छूट देते हुए मामले की सुनवाई 10 अगस्त को रखी है। अब 10 अगस्त की सुनवाई के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया में आगे का फैसला होगा।

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