कृषि पर्यवेक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट की रोक, थारपारकर या डांगी पर फंसी बाजी
Mukesh Sharma | Jul 24, 2026, 20:20 IST
कृषि पर्यवेक्षक भर्ती पर HC की रोक, थारपारकर-डांगी विवाद में फंसी बाजी
राजस्थान हाई कोर्ट ने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के अंतिम परिणाम पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड और शासन सचिव से जवाब मांगा है। विवाद प्रश्न नंबर-56 पर RPSC और चयन बोर्ड के अलग-अलग सही जवाबों के कारण शुरू हुआ।
समझें क्या है पूरा मामला
- कृषि पर्यवेक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट की रोक, विवादित सवालों को लगाई थी याचिका।
- 1100 पदों पर अटकीं नियुक्तियां, हाई कोर्ट के फैसले से अभ्यर्थियों का इंतज़ार बढ़ा।
- तीन विवादित सवाल बने वजह, फाइनल आंसर-की में बदले उत्तरों पर मचा घमासान।
- RPSC बनाम चयन बोर्ड का दांव, एक ही सवाल के दो अलग-अलग सही जवाब।
- सरकारी किताबों का हवाला, एनसीईआरटी और विभाग के आंकड़ों को लेकर याचिका।
यह रोक जस्टिस गणेशराम मीणा की अदालत ने सतीश कुमार मीणा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई। अदालत ने कर्मचारी चयन बोर्ड और कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव से जवाब भी मांगा हैं। याचिका में परीक्षा के तीन विवादित सवालों को चुनौती दी गई थी।
आरपीएससी में जवाब सही, कर्मचारी चयन बोर्ड में गलत
मुख्य विवाद सवाल नंबर-56 को लेकर था। इस सवाल के जिस जवाब को कर्मचारी चयन बोर्ड गलत मान रहा है। उसी जवाब को आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर एवं कोच भर्ती-2025 में सही माना था।
इस सवाल को लेकर था विवाद
(A) थारपारकर (B) सिंधी
(C) साहिवाल (D) डांगी
कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रारंभिक आंसर की में इसका जवाब थारपारकर सही माना, लेकिन फाइनल आंसर की में डांगी को सही मान लिया।
इसे हाईकोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी गई कि आरपीएससी ने यही सवाल स्कूल लेक्चरर एवं कोच भर्ती-2025 में पूछा था। जिसमे थारपारकर की ही सही माना था। वहीं कृषि विभाग और पशुपालन विभाग की किताबो में भी इसे ही सही माना गया हैं।
करीब 1100 पदों पर हो रही भर्ती
15 जून को फाइनल आंसर-की और 23 जून को दस्तावेज सत्यापन के लिये फाइनल अंतरिम परिमाण जारी किया गया था।
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