एसआई भर्ती पेपर लीक में गहलोत के पूर्व पीएसओ की जमानत खारिज, बेटे सहित 9 की बेल मंजूर

राजस्थान के बहुचर्चित एसआई पेपर लीक कांड में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ की जमानत खारिज। पीएसओ ने बेटे के लिए खरीदा था पेपर। हाई कोर्ट ने बेटे सहित 9 को दी जमानत। 5 अन्य की जमानत खारिज।

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Amit Baijnath Garg
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Photograph: (the sootr)

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Jaipur. राजस्थान के बहुचर्चित सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती पेपर लीक 2021 मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) राजकुमार यादव सहित 5 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट से उन्हें किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली। गौरतलब है कि एसआई भर्ती पेपर लीक की पूरे देश में चर्चा हुई थी।

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पीएसओ के बेटे को जमानत

हालांकि कोर्ट ने पीएसओ के बेटे भरत यादव सहित 9 आरोपियों को जमानत दे दी। जस्टिस चंद्रप्रकाश श्रीमाली की एकल पीठ ने मंगलवार को 14 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाया। राजकुमार यादव को एसओजी ने अपने बेटे भरत यादव के लिए पेपर खरीदने के आरोप में 8 अगस्त को गिरफ्तार किया था। 

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भरत फिजिकल में हो गया था फेल

पीएसओ राजकुमार यादव का बेटा भरत यादव भर्ती एग्जाम में पास हो गया था, लेकिन इसके बाद फिजिकल में फेल हो गया। एसओजी की जांच में उसे पकड़ा गया था। उसके बाद उसके पिता राजकुमार को भी एसओजी ने पेपर खरीदने के आरोप में पकड़ लिया था।

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गैंग सदस्य, पेपर सॉल्वर की जमानत खारिज

हाई कोर्ट ने 14 आरोपियों की जमानत पर फैसला सुनाते हुए उनमे शामिल गैंग सदस्य, पेपर सॉल्वर और ट्रेनी एसआई की जमानत खारिज कर दी। वहीं भर्ती में असफल रहे अभ्यर्थियों और अन्य को जमानत दे दी।

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इनकी जमानत खारिज

अदालत ने पेपर लीक गैंग के सदस्य विजय कुमार डामोर, पेपर सॉल्वर प्रवीण कुमार खराड़ी, सत्येन्द्र यादव, ट्रेनी एसआई समेता कुमारी और गहलोत के पूर्व पीएसओ राजकुमार यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। 

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इनको मिल गई जमानत

वहीं हाई कोर्ट ने पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के रिश्तेदार राहुल कटारा, मीडिएटर रविन्द्र सिंह, असफल अभ्यर्थी नेहा पांड्या, नैतिक पांड्या, ऋद्धि पांड्या, भरत यादव, डमी कैंडिडेट अशोक सिंह व राधिका सिंह को जमानत दे दी।

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