चतुर्थ श्रेणी भर्ती में जीरो कट ऑफ वाली मेरिट लिस्ट रद्द, हाई कोर्ट का अहम फैसला
Mukesh Sharma | May 22, 2026, 11:31 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान हाई कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी भर्ती-2024 में जीरो कट ऑफ वाली मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है। कोर्ट ने साफ किया कि सरकारी सेवा में बेसिक स्टैंडर्ड जरूरी है। चयन बोर्ड को न्यूनतम अंक निर्धारित कर नए सिरे से मेरिट सूची जारी करने के आदेश दिए गए हैं।
News In Short
- हाई कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी भर्ती में जीरो कट-ऑफ वाली मेरिट लिस्ट को किया रद्द।
- कोर्ट बोली- बिना न्यूनतम अंक तय किए भर्ती कराना गैर-संविधानिक।
- RSSB को नियमों में सुधार कर न्यूनतम अंक निर्धारित करने के निर्देश।
- सरकारी सेवा में चाहे कोई भी पद हो, बेसिक स्टैंडर्ड का होना आवश्यक।
News In Detail
अदालत ने कहा कि भर्ती में न्यूनतम अंक निर्धारित करना जरूरी है। बिना न्यूनतम अंक निर्धारण के भर्ती करना गैर संविधानिक माना जाएगा। अदालत ने राजस्थान स्टॉफ सलेक्शन बोर्ड (RSSB) को न्यूनतम अंक निर्धारित करने की छूट दी हैं।
कोर्ट ने कहा- चाहे पद चतुर्थ श्रेणी का ही क्यों न हो, लेकिन सरकारी सेवा में एक बेसिक स्टैंडर्ड का होना जरूरी है।
जीरो और माइंस में नंबर लाने वाले में क्या फर्क?
ऐसे में माइनस में अंक लाने वालों को भी नियुक्ति दी जाए। क्योंकि भर्ती विज्ञप्ति और सेवा नियमों में न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं किए गए हैं। वहीं कई कैटेगिरी में कट ऑफ 0.0033 (जीरो) गई हैं। इसके बावजूद उन कैटेगिरी में सलेक्शन किया है।
ऐसे में जीरों नंबर लाने वाले कैंडीडेट नहीं मिलने पर माइनस अंक लाने वालों को भी नियुक्ति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जीरो और माइनस अंक लाने वाले कैंडीडेट की योग्यता में कोई फर्क नहीं है।
सेवा नियमों में न्यूनतम अंक का प्रावधान नहीं
हाईकोर्ट ने इस तर्क को नकारते हुए संबंधित विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड को न्यूनतम अंक निर्धारित करते हुए फिर इन कैटेगिरी में मैरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दिए।
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