RAS पिंकी मीणा को मिली राहत, हाई कोर्ट ने निलंबन आदेश पर लगाई रोक
Mukesh Sharma | May 21, 2026, 18:14 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान में रिश्वतखोरी में फंसी आरएएस अधिकारी पिंकी मीणा को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने पिंकी के निलंबन पर रोक लगा दी है। वे पांच साल से निलंबित चल रही थीं।
News In Short
- राजस्थान हाई कोर्ट ने RAS अधिकारी पिंकी मीणा के निलंबन आदेश पर लगाई रोक ।
- पिंकी मीणा को रिश्वत मांगने के आरोप में जनवरी 2021 से किया गया था निलंबित।
- कोर्ट ने कहा कि मामले में समान अधिकारियों के निलंबन को पहले ही स्थगित किया जा चुका है।
- जांच पूरी हो चुकी है, चालान पेश किया गया और अभियोजन स्वीकृति जारी है।
- कोर्ट ने लंबी अवधि के निलंबन को सेवा नियमों के खिलाफ माना और राहत दी।
News In Detail
समान मामलों के आधार पर राहत
लंबा निलंबन, सेवा नियमों के खिलाफ
कोर्ट को बताया गया कि जांच पूरी हो चुका है। चालान पेश किया जा चुका है। अभियोजन स्वीकृति भी जारी हो चुकी है। ऐसे में पिंकी मीणा के पद पर वापस आने से गवाहों या सबूतों को प्रभावित करने का कोई खतरा नहीं है।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण में मांगी थी रिश्वत
एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही कंपनी के प्रतिनिधियों ने एसीबी (ACB) में शिकायत दर्ज कराई थी कि स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भूमि अधिग्रहण और निर्माण में आ रही बाधाएं दूर करने की एवज में भारी रिश्वत की मांग कर रहे हैं।
इस पर कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 13 जनवरी 2021 को बांदीकुई की तत्कालीन एसडीएम पिंकी मीणा को 10 लाख रुपए और दौसा के तत्कालीन एसडीएम पुष्कर मित्तल को 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
शादी के लिए मिली थी अंतरिम जमानत
बाद में एसीबी ने इस मामले की जांच पूरी कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया और राज्य सरकार ने इन अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति भी जारी कर दी थी।
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