दो से अधिक बच्चे होने पर भी लड़ सकेंगे निकाय चुनाव, राजस्थान सरकार ने शुरू की अध्यादेश की प्रक्रिया
Amit Baijnath Garg | Nov 10, 2025, 15:54 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान सरकार ने पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों से पहले दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों पर लगी पाबंदी हटाने के लिए अध्यादेश लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार भी चुनाव लड़ पाएंगे।
Jaipur. राजस्थान में आगामी पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों से पहले राजस्थान सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने निर्णय लिया है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम और राजस्थान नगर निगम अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाया जाएगा।
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इसके तहत दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने वाली शर्त को हटा दिया जाएगा। इस कदम से उन उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ने के रास्ते खुल जाएंगे, जिनके पास तीन या उससे अधिक बच्चे हैं।
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सरकार ने इस मुद्दे पर विचार कर अध्यादेश लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इस अध्यादेश का मसौदा पंचायती राज विभाग द्वारा विधि विभाग को भेज दिया गया है। विधि विभाग की समीक्षा के बाद इसे कैबिनेट में मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इस संशोधन का उद्देश्य उन उम्मीदवारों के लिए चुनावी प्रक्रिया को सुलभ बनाना है, जो परिवार नियोजन के तहत तीन से अधिक बच्चों के पिता या माता हैं।
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इस बदलाव से यह सुनिश्चित होगा कि नगर निगम अधिनियम और पंचायती राज अधिनियम की धारा 24 में बदलाव किया जाएगा, जिससे दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने वाली शर्त को खत्म किया जा सके। वर्तमान में यह प्रावधान बहुत से योग्य उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर देता था, खासकर उन लोगों को जो बड़ी संख्या में बच्चों के बावजूद अपनी सेवा देना चाहते थे।
अधिकारियों के अनुसार, इस अध्यादेश को विधि विभाग से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा, जहां से इसे अंतिम मंजूरी मिलेगी। इसके बाद यह नया नियम लागू होगा, जिससे चुनावी राजनीति में ज्यादा लोगों को भागीदारी का अवसर मिलेगा।
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अधिकारियों की प्रक्रिया : 1995 के नियम को समाप्त करने के लिए अध्यादेश लाने की प्रक्रिया शुरू।
विधिक कदम : मसौदा विधि विभाग को भेजा गया, कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
नियम का प्रभाव : दो बच्चों के बाद तीसरे बच्चे को अयोग्य बनाने का नियम खत्म।
संशोधन का उद्देश्य : तीन से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का मौका देना।
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तीन से अधिक बच्चे वाले भी लड़ेंगे
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अध्यादेश लाने की प्रक्रिया शुरू
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1995 का दो बच्चों वाला नियम यह नियम 1995 में लागू हुआ था, जिसमें कहा गया था कि यदि किसी व्यक्ति के पास 27 नवंबर, 1995 के बाद तीसरा बच्चा होता है, तो उसे पंचायत या नगर निगम चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस नियम के तहत पंचायत, सरपंच, उपसरपंच, जिला परिषद सदस्य, पार्षद, महापौर और अन्य संबंधित पदों के उम्मीदवारों के लिए यह शर्त लागू होती थी।
अध्यादेश से जुड़े प्रावधान
विधिक प्रक्रिया और कैबिनेट की मंजूरी
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महत्वपूर्ण बिंदु
विधिक कदम : मसौदा विधि विभाग को भेजा गया, कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
नियम का प्रभाव : दो बच्चों के बाद तीसरे बच्चे को अयोग्य बनाने का नियम खत्म।
संशोधन का उद्देश्य : तीन से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का मौका देना।
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