40 दिन से लापता नाबालिग पर इंदौर हाईकोर्ट सख्त, पुलिस को लगाई फटकार, कहा-पेश करो
Anjali Dwivedi | Apr 05, 2026, 12:32 IST
indore-mahu
इंदौर के महू में 23 फरवरी को 17 वर्षीय नाबालिग का अपहरण हुआ। अपहरण के 40 दिन बाद भी वह नहीं मिली। हाईकोर्ट ने छुट्टी के दिन सुनवाई कर पुलिस को फटकारा और 6 अप्रैल को नाबालिग को हर हाल में पेश करने का आदेश दिया।
News In Short
- इंदौर के महू में 23 फरवरी को एक 17 वर्षीय नाबालिग का अपहरण हुआ था।
- घटना के 40 दिन बाद भी बच्ची को नहीं ढूंढ पाई पुलिस।
- बडगोंदा थाना पुलिस ने शुरू में एफआईआर नहीं की और आरोपियों के नाम भी नहीं लिखे।
- हाईकोर्ट ने छुट्टी के दिन सुनवाई कर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई।
- कोर्ट ने 6 अप्रैल को नाबालिग और आरोपियों को हर हाल में पेश करने का आदेश दिया।
News In Detail
दरअसल, परिजनों के नामजद आरोपियों की जानकारी देने के बावजूद, बडगोंदा थाना पुलिस ने शुरुआती दौर में न तो FIR दर्ज की और न ही कोई कार्रवाई की।
पुलिस की इसी कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया है कि 6 अप्रैल तक नाबालिग और आरोपियों को हर हाल में अदालत में पेश किया जाए।
23 फरवरी को हुआ था अपहरण
पुलिस ने पहले नहीं की FIR
इससे भी आगे बढ़कर पुलिस पर एक और गंभीर आरोप है। परिजन के मुताबिक जब बच्ची के चाचा थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनके साथ मारपीट भी की। पूरे एक महीने में पुलिस ने बालिका को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की।
हाईकोर्ट ने छुट्टी के दिन की सुनवाई
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नामजद एफआईआर न होने पर पुलिस को जमकर फटकारा। साथ ही सरकार को सख्त निर्देश दिए कि 6 अप्रैल सोमवार को नाबालिग को हर हाल में कोर्ट के सामने पेश किया जाए।
कोर्ट के आदेश के बाद जागी पुलिस
यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है, क्योंकि पीड़िता अनुसूचित जाति की है और उसके पिता मजदूर हैं। ऐसे मामलों में पोक्सो (POCSO - Protection of Children from Sexual Offences) अधिनियम और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सख्त एक्शन लिया जाता है।
अब सोमवार को अगली सुनवाई
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