गेस्ट प्रोफेसर बोले, दिहाड़ी मजदूरों जैसा व्यवहार बंद हो, 490 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में सिंगल बेंच आदेश को दी चुनौती
Neel Tiwari | Mar 27, 2026, 16:12 IST
Photograph: (the sootr)
मध्य प्रदेश के 490 गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसरों ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी है। इन शिक्षकों का कहना है कि वे पिछले 20 सालों से सरकारी कॉलेजों में काम कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें नई भर्तियों में प्राथमिकता नहीं दी जा रही।
News in short
- सिंगल बेंच से राहत न मिलने के बाद, 490 गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसरों ने अब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया
- योग्य होने के बावजूद उनके साथ दिहाड़ी मजदूरों जैसे व्यवहार का आरोप
- सिंगल बेंच ने कहा था कि गेस्ट फैकल्टी को नियमित होने का कानूनी अधिकार नहीं
- याचिका खारिज होने के बाद विभाग ने गेस्ट फैकल्टी को बाहर करने की फॉल आउट’ प्रक्रिया की शुरू
INTRO
News in detail
20 साल की सेवा के बाद कोर्ट की शरण
“योग्य हैं, फिर भी हो रहा अन्याय”
सिंगल बेंच ने क्यों खारिज की याचिका
चयन प्रक्रिया में अंतर बना था सिंगल बेंच के फैसले का आधार
सिंगल बेंच के बाद सरकार की सख्ती, बढ़ा संकट
अब डिवीजन बेंच से अंतिम उम्मीद
मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को तय की गई है और सरकार सहित एमपीपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पूरे मामले में अब सभी की नजरें हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच पर टिकी हैं। यह मामला न सिर्फ 490 प्रोफेसरों बल्कि प्रदेश के हजारों गेस्ट फैकल्टी के भविष्य से जुड़ा है। आने वाला फैसला यह तय करेगा कि वर्षों से शिक्षा व्यवस्था संभाल रहे इन शिक्षकों को पक्की नौकरी मिलेगी या उन्हें व्यवस्था से बाहर होना पड़ेगा।
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