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जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 और 2023 में किए गए संशोधन के तहत केंद्रशासित प्रदेश के उपराज्यपाल 5 सदस्यों को विधानसभा में मनोनीत कर सकते हैं।
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