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मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में किए गए संशोधन से शहरी विकास और रियल एस्टेट क्षेत्र में बड़े बदलाव होंगे। सरकार के नए नियमों के अनुसार अब 2000 वर्ग फीट तक का मकान बिना बिल्डिंग परमिशन लिए बनाया जा सकता है।
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