AAP नेता संजय सिंह को मिली जमानत, बिना इजाजत दिल्ली नहीं छोड़ सकेंगे दिल्ली-NCR इन शर्तों के साथ मिली जमानत
Sandeep Kumar | Apr 03, 2024, 15:12 IST
AAP के नेता संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत
दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP के नेता संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत की शर्तें तय कर दी हैं। कोर्ट ने जमानत की पांच शर्तें तय की हैं।
NEW DELHI. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ( Rouse Avenue Court ) ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ( Sanjay Singh ) के लिए जमानत की शर्तें तय कर दी है। जमानत के लिए 2 लाख के निजी मुचलके पर बेल बॉन्ड उनकी पत्नी के द्वारा भरा गया है। जमानत की शर्तों के मुताबिक संजय सिंह जांच में सहयोग करेंगे और जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मंगलवार को जमानत दे दी थी। उसी आधार पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर दी है।
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1. संजय सिंह की जमानत की शर्तें तय करते हुए अदालत ने कहा है कि वह दिल्ली-एनसीआर छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर किसी स्थिति में दिल्ली-एनसीआर छोड़कर जाना पड़े तो इसकी अग्रिम सूचना प्रशासन को देनी होगी। अगर वह एनसीआर छोड़ते हैं तो वह अपनी यात्रा के कार्यक्रम को आईओ के साथ साझा करेंगे। इसके साथ ही वह अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखेंगे।
2. संजय सिंह की जमानत के लिए एक आवश्यक शर्त ये भी है कि वह दिल्ली शराब घोटाले मामले और इसमें अपनी भूमिका को लेकर मीडिया में या फिर सार्वजनिक तौर पर किसी तरह की टिप्पणी या चर्चा नहीं करेंगे।
3.कोर्ट ने संजय सिंह को अपना पासपोर्ट भी जमा करने को कहा है। पासपोर्ट को कोर्ट के समक्ष जमा करना भी एक जरूरी शर्त रखी गई है।
4.संजय सिंह को जांच में सहयोग करने को कहा है। इसके लिए कोर्ट ने कहा है कि वह जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे।
5. जमानत की एक अहम शर्त ये भी है कि संजय सिंह सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
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ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी की चार्जशीट पर संजय सिंह पर 82 लाख रुपये चंदा लेने का जिक्र था। इसी के आधार पर ईडी की टीम संजय सिंह के घर पर पहुंची थी और करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
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19 मार्च 2024 जेल में रहते हुए आप नेता संजय सिंह ने दूसरी बार राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली थी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को दिल्ली से दूसरे कार्यकाल के लिए उच्च सदन के लिए फिर से चुने जाने के बाद पद की शपथ दिलाई। उन्हें संसद भवन में धनखड़ के कार्यालय में उनकी मां और पिता, पत्नी और बेटे और बेटी की उपस्थिति में शपथ दिलाई गई थी।
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राउज एवेन्यू कोर्ट ने रखी 5 शर्तें
1. संजय सिंह की जमानत की शर्तें तय करते हुए अदालत ने कहा है कि वह दिल्ली-एनसीआर छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर किसी स्थिति में दिल्ली-एनसीआर छोड़कर जाना पड़े तो इसकी अग्रिम सूचना प्रशासन को देनी होगी। अगर वह एनसीआर छोड़ते हैं तो वह अपनी यात्रा के कार्यक्रम को आईओ के साथ साझा करेंगे। इसके साथ ही वह अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखेंगे।
2. संजय सिंह की जमानत के लिए एक आवश्यक शर्त ये भी है कि वह दिल्ली शराब घोटाले मामले और इसमें अपनी भूमिका को लेकर मीडिया में या फिर सार्वजनिक तौर पर किसी तरह की टिप्पणी या चर्चा नहीं करेंगे।
3.कोर्ट ने संजय सिंह को अपना पासपोर्ट भी जमा करने को कहा है। पासपोर्ट को कोर्ट के समक्ष जमा करना भी एक जरूरी शर्त रखी गई है।
4.संजय सिंह को जांच में सहयोग करने को कहा है। इसके लिए कोर्ट ने कहा है कि वह जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे।
5. जमानत की एक अहम शर्त ये भी है कि संजय सिंह सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
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ईडी ने किया था संजय सिंह अरेस्ट
ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी की चार्जशीट पर संजय सिंह पर 82 लाख रुपये चंदा लेने का जिक्र था। इसी के आधार पर ईडी की टीम संजय सिंह के घर पर पहुंची थी और करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
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जेल में रहते संजय सिंह ने ली थी शपथ
19 मार्च 2024 जेल में रहते हुए आप नेता संजय सिंह ने दूसरी बार राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली थी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को दिल्ली से दूसरे कार्यकाल के लिए उच्च सदन के लिए फिर से चुने जाने के बाद पद की शपथ दिलाई। उन्हें संसद भवन में धनखड़ के कार्यालय में उनकी मां और पिता, पत्नी और बेटे और बेटी की उपस्थिति में शपथ दिलाई गई थी।
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