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News In Short
बुकिंग के शुरुआती 48 घंटों में हवाई टिकट कैंसिल या चेंज करने पर कोई फीस नहीं लगेगी।
यह सुविधा तभी मान्य है जब टिकट उड़ान से कम से कम 7 दिन पहले बुक हो।
एयरलाइंस को हर हाल में 14 कामकाजी दिनों के भीतर पैसा वापस करना होगा।
रिफंड देने की अंतिम जिम्मेदारी एयरलाइन की तय की गई है।
अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में पूरा रिफंड या क्रेडिट शेल मिलना अनिवार्य है।
News In Detail
डीजीसीए (DGCA) ने गुरुवार 26 फरवरी को हवाई टिकट रिफंड नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब बुकिंग के 48 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करना बिल्कुल मुफ्त होगा। इस दौरान बदलाव करने पर भी एयरलाइन कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं वसूलेगी। यात्रियों को अब अपने टिकट का पूरा पैसा वापस मिल सकेगा। यह नया नियम 24 फरवरी से पूरे देश में प्रभावी हो गया है।
शर्तों के साथ मिलेगी यह खास सुविधा
हालांकि इस जीरो कैंसिलेशन चार्ज सुविधा का लाभ उठाने के लिए एक छोटी सी शर्त है। यह छूट केवल उन्हीं टिकटों पर मिलेगी, जो उड़ान की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले बुक किए गए हों। यदि आप यात्रा से महज दो-तीन दिन पहले टिकट बुक करते हैं, तो आप पर 48 घंटे वाली यह राहत लागू नहीं होगी। साथ ही, टिकट की तारीख बदलने पर यदि नई तारीख का बेस फेयर अधिक है, तो आपको किराए का अंतर चुकाना होगा।
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एजेंट के भरोसे नहीं छोड़ेगी एयरलाइन
अक्सर यात्री मेकमायट्रिप या गोइबिबो जैसे ऑनलाइन पोर्टल या ट्रैवल एजेंट के जरिए टिकट बुक करते हैं और रिफंड के लिए उनके चक्कर काटते हैं। डीजीसीए ने साफ कर दिया है कि भले ही बुकिंग कहीं से भी हुई हो, रिफंड वापस करने की सीधी जिम्मेदारी एयरलाइन की ही होगी। एयरलाइन अब यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि पैसा एजेंट के पास फंसा है। रिफंड की यह पूरी प्रक्रिया 14 वर्किंग डेज (कामकाजी दिनों) के भीतर पूरी करनी होगी।
मेडिकल इमरजेंसी में भी बड़ी राहत
अगर किसी यात्री या उसके परिवार के सदस्य (जो एक ही PNR पर हैं) को अचानक अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, तो एयरलाइन को पूरा रिफंड देना होगा। इसके अलावा वे क्रेडिट शेल की सुविधा भी दे सकते हैं। जिसका इस्तेमाल यात्री भविष्य की यात्रा के लिए कर सकेंगे। यह फैसला दिसंबर 2025 में इंडिगो की उड़ानों में हुई तकनीकी दिक्कतों और यात्रियों की बढ़ती शिकायतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
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