Rajasthan : भजनलाल सरकार ने जारी किया अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश , मचा हड़कंप , जानें क्या है नया फरमान
Vikram Jain | May 24, 2024, 21:39 IST
Order issued compulsory retirement of corrupt officers employees Rajasthan
राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अब भ्रष्ट और काम नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को जबरन रिटायर करने की तैयारी की है। इसको लेकर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। सभी विभागों से सूची मांगी गई है। वही नए आदेश से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।
JAIPUR. राजस्थान में भजनलाल सरकार के नए आदेश से सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। सरकार अब भ्रष्ट और काम नहीं करने वाले अफसर और कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की तैयारी में है। जिसको लेकर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में 80 विभागों और आयोगों में भ्रष्ट, कामचोर, फाइल रोकने, सरकार के निर्देशों की पालन नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। यह सूची सरकार की जीरो टालरेंस नीति के तहत बनवाई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है।
पिछले छह माह से प्रदेश में किए गए 7 हजार औचक निरीक्षण, विभागीय पालन रिपोर्टों के आधार पर सीएस स्तर से पता लगाने पर खुलासा हुआ है कि काफी संख्या में कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या फिर सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। अब उन्हें सूचीबद्ध किया जा रहा है। उनको अब सीआरएस दिया जाएगा। पहले लोग स्वेच्छा से वीआरएस लेते थे। अब ‘कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस’ के तहत सीआरएस देंगे। 22 बड़े विभागों में सूची आधी ही बन पाई है। बाकी 58 विभागों ने अपनी सूची तैयार कर ली है।
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राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 53(1) के तहत अनिवार्य रिटायरमेंट के प्रावधान पहले से है। इन नियमों के तहत सरकार ऐसे किसी अफसर या कर्मचारी को जबरन रिटायर कर सकती है, जिन अफसर और कर्मचारियों के खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार के मामले आते हों। सरकार के कामकाज में लगातार लापरवाह हो। जो सरकारी सेवा में विभाग पर बोझ बन चुके हों। उन्हें जबरन रिटायर किया जा सकता है।
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राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांश पंत के एक आदेश के बाद राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। इस आदेश में ऐसे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की स्क्रीनिंग (छंटनी) करने और हटाने की बात कही गई है जिनका काम संतोषजनक नहीं है। मुख्य सचिव का यह आदेश सरकार के सभी विभागाध्यक्षों को भेजा गया है। इस आदेश में राजस्थान सिविल सेवाएं नियम 1996 के नियम 53(1) का हवाला दिया गया है।
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22 बड़े विभागों में आधी सूची तैयार, दिया जाएगा सीआरएस
पिछले छह माह से प्रदेश में किए गए 7 हजार औचक निरीक्षण, विभागीय पालन रिपोर्टों के आधार पर सीएस स्तर से पता लगाने पर खुलासा हुआ है कि काफी संख्या में कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या फिर सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। अब उन्हें सूचीबद्ध किया जा रहा है। उनको अब सीआरएस दिया जाएगा। पहले लोग स्वेच्छा से वीआरएस लेते थे। अब ‘कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस’ के तहत सीआरएस देंगे। 22 बड़े विभागों में सूची आधी ही बन पाई है। बाकी 58 विभागों ने अपनी सूची तैयार कर ली है।
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जबरन रिटायर का प्रावधान
राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 53(1) के तहत अनिवार्य रिटायरमेंट के प्रावधान पहले से है। इन नियमों के तहत सरकार ऐसे किसी अफसर या कर्मचारी को जबरन रिटायर कर सकती है, जिन अफसर और कर्मचारियों के खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार के मामले आते हों। सरकार के कामकाज में लगातार लापरवाह हो। जो सरकारी सेवा में विभाग पर बोझ बन चुके हों। उन्हें जबरन रिटायर किया जा सकता है।
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कर्मचारियों में हड़ंकप
राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांश पंत के एक आदेश के बाद राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। इस आदेश में ऐसे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की स्क्रीनिंग (छंटनी) करने और हटाने की बात कही गई है जिनका काम संतोषजनक नहीं है। मुख्य सचिव का यह आदेश सरकार के सभी विभागाध्यक्षों को भेजा गया है। इस आदेश में राजस्थान सिविल सेवाएं नियम 1996 के नियम 53(1) का हवाला दिया गया है।
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