Rajasthan : भट्टी कांड में कोर्ट का बड़ा फैसला , नाबालिग से दरिंदगी करने वाले भाइयों को फांसी की सजा
Vikram Jain | May 20, 2024, 19:48 IST
Rajasthan Bhatti case POCSO court verdict death sentence two brothers
राजस्थान में चर्चित जघन्य भट्टी कांड में 10 महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार नाबालिग को न्याय मिला गया है। पॉक्सो कोर्ट ने दो भाइयों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। दोनों भाईयों ने गैंगरेप कर नाबालिग को भट्टी में जिंदा जलाया था।
JAIPUR. राजस्थान के बहुचर्चित भट्टीकांड में पॉक्सो कोर्ट ने दो भाइयों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। नाबालिग के साथ गैंगरेप कर भट्टी में जलाने के मामले में कोर्ट ने सगे भाई कालू और कान्हा कालबेलिया को फांसी की सजा सुनाई। भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट 2 ने दो दिन पहले 9 में से दो मुख्य आरोपी कालू और कान्हा को दोषी करार दिया था। मामले में कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रखा था।
बता दें नाबालिग से गैंगरेप और हत्या के मामले में पुलिस ने काफी मुस्तैदी दिखाते हुए 30 दिन के अंदर 473 पेजों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मामले में एफएसएल समेत कई रिपोर्टों को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया था। कोर्ट ने दोनों मुख्य आरोपियों को बच्ची के साथ हुई हैवानियत का दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई है। भीलवाड़ा कोर्ट की पॉक्सो कोर्ट 2 के जज अनिल गुप्ता ने दोनों को अपराधी माना है। हत्या, गैंगरेप, साक्ष्य मिटाने, पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में सजा पर सुनवाई हुई। पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश अनिल कुमार गुप्ता ने दोनों आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। इस दौरान पीड़िता की मां और पिता कोर्ट रूम में फफक-फफक कर रोने पड़े।
लोक अभियोजक महावीर किसनावत ने बताया कि नाबालिग लड़की को पिछले साल अगस्त में गैंगरेप के बाद कोयले की भट्ठी में जिंदा जला दिया गया था। पुलिस ने एक महीने के अंदर 473 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। कोर्ट ने भी इस हत्याकांड को जघन्य अपराध माना है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में पीड़िता के माता-पिता भी मौजूद रहे। जिन सात आरोपियों को बरी किया है। उनमें दोनों दोषियों की पत्नी, मां, बहन और अन्य शामिल हैं।
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बता दें कि भीलवाड़ा के कोटड़ी के शाहपुरा इलाके में 2 अगस्त 2023 को यह वारदात हुई थी। यहां 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप के बाद उसे जिंदा कोयले की भट्टी में फेंक दिया गया था। लड़की के पिता ने वारदात से 4 महीने पहले कान्हा और कालू नाम के दो भाइयों को खेत किराए पर दिया था। वे खेत से 1 किलोमीटर दूर कोयला भट्टी के पास झोपड़ी बनाकर रह रहे थे । 2 महीने पहले से लड़की पर दोनों भाइयों की गलत नजर थी। 2 अगस्त को लड़की का परिवार रिश्तेदारी में बाहर गया हुआ था। इस दौरान लड़की सुबह 9 बजे तीन बकरियों को चराने निकली थी। दोनों भाई उसका मुंह दबाकर भट्टी के पीछे ले गए और 4 घंटे तक गैंगरेप किया। उसके बाद भट्टी में फेंककर हत्या कर दी थी।
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कोर्ट का फैसला आने के बाद राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- 'अगस्त 2023 में भीलवाड़ा के कोटड़ी में बालिका से दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में अदालत से दोषियों को मृत्युदंड की सजा का फैसला स्वागत योग्य है। उस समय हमारी सरकार ने इस घटना के आरोपियों पर कार्रवाई करते इनकी त्वरित गिरफ्तारी की थी। उस समय एडीजी क्राइम को घटनास्थल पर भेजा गया और केस ऑफिसर स्कीम के तहत इस केस को लिया गया। करीब एक महीने में ही इस केस की चार्जशीट दायर कर दी गई थी। करीब 10 महीने के अंदर ही इन दोषियों को सजा सुनाई गई है।
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Jaipur News
कोर्ट में ही रो पड़े पीड़िता के परिजन
बता दें नाबालिग से गैंगरेप और हत्या के मामले में पुलिस ने काफी मुस्तैदी दिखाते हुए 30 दिन के अंदर 473 पेजों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मामले में एफएसएल समेत कई रिपोर्टों को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया था। कोर्ट ने दोनों मुख्य आरोपियों को बच्ची के साथ हुई हैवानियत का दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई है। भीलवाड़ा कोर्ट की पॉक्सो कोर्ट 2 के जज अनिल गुप्ता ने दोनों को अपराधी माना है। हत्या, गैंगरेप, साक्ष्य मिटाने, पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में सजा पर सुनवाई हुई। पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश अनिल कुमार गुप्ता ने दोनों आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। इस दौरान पीड़िता की मां और पिता कोर्ट रूम में फफक-फफक कर रोने पड़े।
पुलिस ने दाखिल की थी 473 पन्नों की चार्जशीट
लोक अभियोजक महावीर किसनावत ने बताया कि नाबालिग लड़की को पिछले साल अगस्त में गैंगरेप के बाद कोयले की भट्ठी में जिंदा जला दिया गया था। पुलिस ने एक महीने के अंदर 473 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। कोर्ट ने भी इस हत्याकांड को जघन्य अपराध माना है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में पीड़िता के माता-पिता भी मौजूद रहे। जिन सात आरोपियों को बरी किया है। उनमें दोनों दोषियों की पत्नी, मां, बहन और अन्य शामिल हैं।
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क्या है पूरा मामला
बता दें कि भीलवाड़ा के कोटड़ी के शाहपुरा इलाके में 2 अगस्त 2023 को यह वारदात हुई थी। यहां 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप के बाद उसे जिंदा कोयले की भट्टी में फेंक दिया गया था। लड़की के पिता ने वारदात से 4 महीने पहले कान्हा और कालू नाम के दो भाइयों को खेत किराए पर दिया था। वे खेत से 1 किलोमीटर दूर कोयला भट्टी के पास झोपड़ी बनाकर रह रहे थे । 2 महीने पहले से लड़की पर दोनों भाइयों की गलत नजर थी। 2 अगस्त को लड़की का परिवार रिश्तेदारी में बाहर गया हुआ था। इस दौरान लड़की सुबह 9 बजे तीन बकरियों को चराने निकली थी। दोनों भाई उसका मुंह दबाकर भट्टी के पीछे ले गए और 4 घंटे तक गैंगरेप किया। उसके बाद भट्टी में फेंककर हत्या कर दी थी।
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गहलोत बोले- स्वागत योग्य है कोर्ट का फैसला
कोर्ट का फैसला आने के बाद राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- 'अगस्त 2023 में भीलवाड़ा के कोटड़ी में बालिका से दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में अदालत से दोषियों को मृत्युदंड की सजा का फैसला स्वागत योग्य है। उस समय हमारी सरकार ने इस घटना के आरोपियों पर कार्रवाई करते इनकी त्वरित गिरफ्तारी की थी। उस समय एडीजी क्राइम को घटनास्थल पर भेजा गया और केस ऑफिसर स्कीम के तहत इस केस को लिया गया। करीब एक महीने में ही इस केस की चार्जशीट दायर कर दी गई थी। करीब 10 महीने के अंदर ही इन दोषियों को सजा सुनाई गई है।
ये खबर भी पढ़ें... Chhattisgarh में सड़क हादसा , खाई में गिरी पिकअप , 18 ग्रामीणों की मौत
ये खबर भी पढ़ें... नए-नए भाजपाई बने दर्जन भर कांग्रेसियों को क्यों मिला मानहानि का नोटिस
राजस्थान भट्टी कांड में फैसलाभट्टी कांड में कोर्ट का फैसला, गैंगरेप और हत्या मामले में फांसी की सजा, भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट, जयपुर न्यूज, Verdict in Rajasthan Bhatti case, Court decision in Bhatti case, Death sentence in gangrape and murder case, Bhilwara POCSO Court
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