SC- ब्रेकअप के बाद आत्महत्या की तो उकसाने के लिए प्रेमी दोषी नहीं...
Pratibha Rana | Feb 13, 2024, 09:53 IST
SC की बड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेकअप के बाद प्रेमिका को अपनी माता-पिता की सुझाव मर्जी से शादी करने की सलाह देना, आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं है। SC ने एक युवक को अपनी प्रेमिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपमुक्त करते हुए यह टिप्पणी की है।
बेजान इस दिल को, तेरे इश्क ने जिंदा किया।
फिर तेरे इश्क ने ही, इस दिल को तबाह किया।।
प्यार में दिल टूट जाना आजकल आम बात हो गई है। प्यार जीवन का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। प्यार में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब वही प्यार दूर हो जाता है तो सब कुछ टूटा सा महसूस होता है। इन दिनों जितनी जल्दी रिश्ते बनते हैं और दो लोग रिलेशनशिप में आते हैं, उतनी ही आसानी से रिश्ते टूट भी जाते हैं। कपल के बीच ब्रेकअप होना आम बात हो गई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट( Supreme Court )ने कहा है कि टूटे हुए रिश्ते और दिल का टूटना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। ब्रेकअप करना और पार्टनर को किसी और से शादी करने की सलाह देना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट( Supreme Court decisions)ने कहा है कि ब्रेकअप के बाद प्रेमिका को अपने पेरेंट्स की सुझाव मर्जी से शादी करने की सलाह देना, आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट( Supreme Court comment before Valentine Day )ने एक युवक को अपनी प्रेमिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपमुक्त करते हुए यह टिप्पणी की है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि रिश्ता बनना और टूटना एक नॉर्मल बात है। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता ने रिश्ता तोड़कर और उसे उसके पेरेंट्स की सलाह के मुताबिक शादी करने की सलाह दी, जैसा कि वह खुद कर रहा था। उसका इरादा आत्महत्या के लिए उकसाने का नहीं था। इसलिए धारा 306 के तहत अपराध नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर में लगाए गए आरोपों और अपने द्वारा निर्धारित कानून पर गौर करने के बाद कहा कि अपीलकर्ता को मृत लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उसकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आरोपी को उकसाने या आत्महत्या को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ कार्य करके सक्रिय भूमिका निभाते हुए दिखाया जाना चाहिए, तभी यह अपराध बनता है।
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वहीं मौजूदा मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार ब्रेकअप के बाद लड़के ने प्रेमिका को अपने पेरेंट्स की परमिशन से शादी करने की सलाह दी। जब प्रेमी के परिवार वालों ने उसकी शादी के लिए लड़की की तलाश शुरू कर दी तो लड़की परेशान हो गई और उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया था। इस मामले में होईकोर्ट ने युवक को राहत देने से मना कर दिया था। इसके बाद युवक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर अपने खिलाफ लंबित मामले को रद्द करने की मांग की थी।
वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन प्रेम का जश्न मनाने और प्रियजनों के प्रति अपने स्नेह का इजहार करने का दिन है। वैलेंटाइन डे की शुरूआत रोम में हुई थी। रोमन लोग 14 फरवरी को लुपर्कलिया नामक त्योहार मनाते थे। यह त्योहार प्रजनन और शुद्धिकरण के देवता लुपर्कस का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता था। त्योहार के दौरान, पुरुष महिलाओं के नाम लॉटरी से निकालते थे और फिर त्योहार के दौरान उन्हें अपनी जोड़ीदार बनाते थे।
5वीं शताब्दी में, पोप गेलैसियस प्रथम ने लुपर्कलिया त्योहार को प्रतिबंधित कर दिया और इसकी जगह 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने की घोषणा की। उन्होंने यह दिन संत वैलेंटाइन के सम्मान में मनाने का फैसला किया, जो एक रोमन पुजारी थे जिन्होंने सम्राट क्लॉडियस द्वितीय के आदेशों के खिलाफ सैनिकों की शादी कराई थी।
वैलेंटाइन डे धीरे-धीरे पूरे यूरोप में लोकप्रिय हो गया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में, यह दिन प्रेम और रोमांस का प्रतीक बन गया। लोग इस दिन अपने प्रियजनों को कार्ड, फूल, चॉकलेट और अन्य उपहार देते थे।
आज, वैलेंटाइन डे दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन प्रेम का जश्न मनाने और प्रियजनों के प्रति अपने स्नेह का इजहार करने का दिन है।
फिर तेरे इश्क ने ही, इस दिल को तबाह किया।।
प्यार में दिल टूट जाना आजकल आम बात हो गई है। प्यार जीवन का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। प्यार में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब वही प्यार दूर हो जाता है तो सब कुछ टूटा सा महसूस होता है। इन दिनों जितनी जल्दी रिश्ते बनते हैं और दो लोग रिलेशनशिप में आते हैं, उतनी ही आसानी से रिश्ते टूट भी जाते हैं। कपल के बीच ब्रेकअप होना आम बात हो गई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट( Supreme Court )ने कहा है कि टूटे हुए रिश्ते और दिल का टूटना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। ब्रेकअप करना और पार्टनर को किसी और से शादी करने की सलाह देना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जाएगा।
ये खबर भी पढ़िए...राजस्थान में 20 हजार लोगों ने बदला धर्म! जानें कैसे चल रहा था पूरा खेल
ये खबर भी पढ़िए...बुलडोजर चलाने पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी- बिना नियम पालन मकान तोड़ना, समाचार प्रकाशित कराना फैशन बन गया
दिल टूटना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा- SC
सुप्रीम कोर्ट( Supreme Court decisions)ने कहा है कि ब्रेकअप के बाद प्रेमिका को अपने पेरेंट्स की सुझाव मर्जी से शादी करने की सलाह देना, आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट( Supreme Court comment before Valentine Day )ने एक युवक को अपनी प्रेमिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपमुक्त करते हुए यह टिप्पणी की है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि रिश्ता बनना और टूटना एक नॉर्मल बात है। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता ने रिश्ता तोड़कर और उसे उसके पेरेंट्स की सलाह के मुताबिक शादी करने की सलाह दी, जैसा कि वह खुद कर रहा था। उसका इरादा आत्महत्या के लिए उकसाने का नहीं था। इसलिए धारा 306 के तहत अपराध नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर में लगाए गए आरोपों और अपने द्वारा निर्धारित कानून पर गौर करने के बाद कहा कि अपीलकर्ता को मृत लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उसकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आरोपी को उकसाने या आत्महत्या को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ कार्य करके सक्रिय भूमिका निभाते हुए दिखाया जाना चाहिए, तभी यह अपराध बनता है।
ये खबर भी पढ़िए...सरकार के साथ मीटिंग बेनतीजा, जारी रहेगा दिल्ली का किसान आंदोलन
ये खबर भी पढ़िए...लाड़ली बहना को फिलहाल नहीं मिलेंगे 1500 रु., इतने से ही चलाना होगा काम
.....लड़की परेशान हो गई और कर ली खुदकुशी
वहीं मौजूदा मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार ब्रेकअप के बाद लड़के ने प्रेमिका को अपने पेरेंट्स की परमिशन से शादी करने की सलाह दी। जब प्रेमी के परिवार वालों ने उसकी शादी के लिए लड़की की तलाश शुरू कर दी तो लड़की परेशान हो गई और उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया था। इस मामले में होईकोर्ट ने युवक को राहत देने से मना कर दिया था। इसके बाद युवक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर अपने खिलाफ लंबित मामले को रद्द करने की मांग की थी।
अब वैलेंटाइन डे के बारे में जानिए....
वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन प्रेम का जश्न मनाने और प्रियजनों के प्रति अपने स्नेह का इजहार करने का दिन है। वैलेंटाइन डे की शुरूआत रोम में हुई थी। रोमन लोग 14 फरवरी को लुपर्कलिया नामक त्योहार मनाते थे। यह त्योहार प्रजनन और शुद्धिकरण के देवता लुपर्कस का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता था। त्योहार के दौरान, पुरुष महिलाओं के नाम लॉटरी से निकालते थे और फिर त्योहार के दौरान उन्हें अपनी जोड़ीदार बनाते थे।
5वीं शताब्दी में, पोप गेलैसियस प्रथम ने लुपर्कलिया त्योहार को प्रतिबंधित कर दिया और इसकी जगह 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने की घोषणा की। उन्होंने यह दिन संत वैलेंटाइन के सम्मान में मनाने का फैसला किया, जो एक रोमन पुजारी थे जिन्होंने सम्राट क्लॉडियस द्वितीय के आदेशों के खिलाफ सैनिकों की शादी कराई थी।
वैलेंटाइन डे धीरे-धीरे पूरे यूरोप में लोकप्रिय हो गया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में, यह दिन प्रेम और रोमांस का प्रतीक बन गया। लोग इस दिन अपने प्रियजनों को कार्ड, फूल, चॉकलेट और अन्य उपहार देते थे।
आज, वैलेंटाइन डे दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन प्रेम का जश्न मनाने और प्रियजनों के प्रति अपने स्नेह का इजहार करने का दिन है।
यहां वैलेंटाइन डे के बारे में कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं:
- वैलेंटाइन डे दुनिया के सबसे लोकप्रिय अवकाशों में से एक है।
हर साल दुनिया भर में लगभग 1 बिलियन वैलेंटाइन डे कार्ड भेजे जाते हैं।
वैलेंटाइन डे के लिए सबसे लोकप्रिय फूल गुलाब हैं।
वैलेंटाइन डे के लिए सबसे लोकप्रिय चॉकलेट लाल और गुलाबी रंग की होती है।
वैलेंटाइन डे को अक्सर "प्रेमियों का दिन" कहा जाता है।
यहां कुछ वैलेंटाइन डे परंपराएं दी गई हैं:
- वैलेंटाइन डे कार्ड देना
फूल देना
चॉकलेट देना
डेट पर जाना
शादी करना
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