टोल प्लाजा पर किसे मिलती है छूट, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं

Anjali Dwivedi | Feb 25, 2026, 15:11 IST
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toll tax exemption rules 20km distance home
toll tax exemption rules 20km distance home

NHAI के नियमों के अनुसार टोल प्लाजा के 20 किमी दायरे में रहने वाले लोगों को टोल टैक्स में छूट मिलती है। सितंबर 2024 के नए नियमों और 340 रुपए के मासिक पास की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

News In Short

  • टोल प्लाजा से 20 किमी के दायरे में रहने वालों को टैक्स में बड़ी छूट मिलती है।
  • छूट पाने के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी जैसे पते का प्रमाण देना अनिवार्य है।
  • स्थानीय लोग 340 रुपए का मासिक पास बनवाकर अनलिमिटेड बार टोल पार कर सकते हैं।
  • एम्बुलेंस, सेना, पुलिस और दोपहिया वाहनों के लिए टोल पूरी तरह फ्री है।

News In Detail

हमारे देश के हाईवे से हर दिन लाखों वाहन गुजरते हैं। नियम के मुताबिक हर वाहन को टोल देना पड़ता है, लेकिन स्थानीय निवासियों के लिए सरकार ने राहत का एक दायरा तय किया है। अगर आपका घर टोल प्लाजा से एक निश्चित दूरी के भीतर है, तो आप टोल फ्री सफर या भारी डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं।

टोल प्लाजा पर किसे मिलती है छूट?

अगर घर टोल प्लाजा से 20 किमी के दायरे में है तो, NHAI के नियमों के मुताबिक आपको खास छूट मिलेगी। इसके लिए आपको स्थानीय निवासी का प्रमाण देना होगा। आप आधार कार्ड या वोटर आईडी दिखा सकते हैं। बिजली का बिल भी दस्तावेज के रूप में मान्य है। बता दें कि यह रूल तो सरकार 2024 में ही ला चुकी है, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। इस योजना के तहत जीएनएसएस (GNSS) तकनीक वाले वाहनों को विशेष राहत मिलती है। आइए पहले GNSS तकनीक को समझते हैं...

GNSS तकनीक से ट्रैक होगी दूरी

सरकार ने तकनीक के साथ नियमों में भी बदलाव किया है। इसके तहत जो वाहन GNSS (Global Navigation Satellite System) तकनीक से ट्रैक होते हैं, उन्हें 20 किलोमीटर तक की यात्रा पर कोई टोल नहीं देना होगा।

कैसे काम करता है ये सिस्टम

सरकार का ये नया सिस्टम GPS पर आधारित होता है। इसमें GPS के सहारे सैटेलाइट से टोल टैक्स लिया जाता है। जैसे ही 20KM की दूरी पूरी होगी, टोल ऑटोमैटिक कट जाएगा। जरूरी बात ये है कि टोल के पास रहने वाले वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियों में GPS सिस्टम इंस्टॉल कराना होता है, तभी वे इस नियम का फायदा उठा सकते हैं।

टोल पर GNSS वाली गाड़ियों के लिए एक स्पेशल लेन तैयार की जाती है। अगर अन्य वाहन इस लेन पर आते हैं तो उनसे दोगुना टोल वसूल किया जाता है।

मात्र 340 रुपए में महीने भर का पास

अगर आप 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं और बार-बार टोल से गुजरते हैं, तो 340 रुपए में महीने का पास बनवा सकते हैं। यह पास आपको एक महीने तक अनलिमिटेड बार आने- जाने की सुविधा देता है। इसके लिए आपको अपनी गाड़ी की आरसी (RC), एड्रेस प्रूफ और फास्टैग (FASTag) की जानकारी देनी होगी। ध्यान रहे, यह सुविधा केवल निजी वाहनों के लिए है, कामर्शियल गाड़ियों के लिए नहीं।

इन वाहनों को मिलती है 100% की छूट

20 किलोमीटर के दायरे वाले लोगों के अलावा, कुछ विशेष श्रेणियों को भी टोल से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। इनमें एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस और सेना के वाहन शामिल हैं। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के आधिकारिक वाहन और NDRF की गाड़ियों को भी टैक्स नहीं देना होता। अधिकांश टोल प्लाजा पर दोपहिया वाहनों से भी टोल नहीं लिया जाता।

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