क्यों लगाया RBI ने SBI पर 2 करोड़ का जुर्माना
Pooja Kumari | Feb 27, 2024, 12:38 IST
SBI
भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार यानि 27 फरवरी को एक जानकारी साझा किया है, जिसमें उसने बताया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
BHOPAL. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। RBI के मुताबिक बैंक पर रेगुलेटरी नियमों का पालन न करने के चलते ये एक्शन लिया गया है। बता दें कि लगातार रॉकेट सी तेजी से भागते SBI शेयर और मार्केट कैपिटलाइजेशन में जोरदार इजाफे देखने को मिला। लेकिन, अब एक बार फिर स्टेट बैंक सुर्खियों में है और इसका कारण है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एसबीआई (SBI) पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
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भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार यानि 27 फरवरी को एक जानकारी साझा किया है, जिसमें उसने बताया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। गौरतलब है कि ये पेनाल्टी नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर लगाई गई है। रिपोर्ट्स की मानें तो RBI ने इस संबंध में जानकारी शेयर करते हुए बताया है कि एसबीआई (SBI) ने डिपॉजिटर अवेयरनेस फंड स्कीम 2014 के कुछ नियमों का उल्लंघन किया है। जिसके चलते बैंक पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है।
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रिपोर्ट में बताया गया है कि RBI को पता चला था कि स्टेट बैंक ने pledgee के तौर पर कुछ कंपनियों के 30 फीसदी से ज्यादा पेड-अप शेयर पूंजी ले रखी थी, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत तय अवधि में इसका अमाउंट डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में डिपॉजिट नहीं किया था। इसके लिए केंद्रीय बैंक ने SBI को शो-कॉज नोटिस भी जारी किया था। इन नियमों का उल्लंघन करने के मामले में ही बैंक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठता है कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI पर की गई आरबीआई (RBI) की इस कार्रवाई का असर क्या बैंक के ग्राहकों पर भी पड़ेगा? बता दें कि आरबीआई (RBI) ने इस पर स्पष्ट कहा है कि एसबीआई (SBI) पर ये जुर्माना रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों को लेकर लगाया गया है और बैंक व ग्राहकों के बीच ट्रांजैक्शन या किसी भी तरह के एग्रीमेंट से इसका कोई लेना-देना नहीं है। यानी बैंक यूजर्स पर RBI के इस एक्शन का कोई असर नहीं होगा और उन्हें सारी सेवाएं पहले की तरह ही मिलती रहेंगी।
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बता दें कि नियमों का उल्लंघन करने के मामले में आरबीआई (RBI) ने एसबीआई (SBI) के साथ-साथ केंद्रीय बैंक के दो और बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इसमें पहला नाम सिटी यूनियन बैंक (City Union Bank) है, जिस पर NPA Accounts से जुड़े इनकम रिकग्निशन के प्रुडेंशियल रूल्स ब्रेक करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक इस बैंक पर 66 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा आरबीआई (RBI) के दिशा-निर्देशों को ना मानना केनरा बैंक (Canera Bank) को भी महंगा पड़ा है और इस पर 32.30 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है।
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आखिर क्यों लगा SBI पर जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार यानि 27 फरवरी को एक जानकारी साझा किया है, जिसमें उसने बताया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। गौरतलब है कि ये पेनाल्टी नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर लगाई गई है। रिपोर्ट्स की मानें तो RBI ने इस संबंध में जानकारी शेयर करते हुए बताया है कि एसबीआई (SBI) ने डिपॉजिटर अवेयरनेस फंड स्कीम 2014 के कुछ नियमों का उल्लंघन किया है। जिसके चलते बैंक पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है।
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इसलिए लगाया गया है जुर्माना
रिपोर्ट में बताया गया है कि RBI को पता चला था कि स्टेट बैंक ने pledgee के तौर पर कुछ कंपनियों के 30 फीसदी से ज्यादा पेड-अप शेयर पूंजी ले रखी थी, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत तय अवधि में इसका अमाउंट डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में डिपॉजिट नहीं किया था। इसके लिए केंद्रीय बैंक ने SBI को शो-कॉज नोटिस भी जारी किया था। इन नियमों का उल्लंघन करने के मामले में ही बैंक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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क्या इस एक्शन का असर पड़ेगा बैंक कस्टमर्स पर
ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठता है कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI पर की गई आरबीआई (RBI) की इस कार्रवाई का असर क्या बैंक के ग्राहकों पर भी पड़ेगा? बता दें कि आरबीआई (RBI) ने इस पर स्पष्ट कहा है कि एसबीआई (SBI) पर ये जुर्माना रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों को लेकर लगाया गया है और बैंक व ग्राहकों के बीच ट्रांजैक्शन या किसी भी तरह के एग्रीमेंट से इसका कोई लेना-देना नहीं है। यानी बैंक यूजर्स पर RBI के इस एक्शन का कोई असर नहीं होगा और उन्हें सारी सेवाएं पहले की तरह ही मिलती रहेंगी।
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ये दो बैंक भी आए आरबीआई (RBI) के लपेटे में
बता दें कि नियमों का उल्लंघन करने के मामले में आरबीआई (RBI) ने एसबीआई (SBI) के साथ-साथ केंद्रीय बैंक के दो और बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इसमें पहला नाम सिटी यूनियन बैंक (City Union Bank) है, जिस पर NPA Accounts से जुड़े इनकम रिकग्निशन के प्रुडेंशियल रूल्स ब्रेक करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक इस बैंक पर 66 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा आरबीआई (RBI) के दिशा-निर्देशों को ना मानना केनरा बैंक (Canera Bank) को भी महंगा पड़ा है और इस पर 32.30 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है।
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